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अयोध्या केसः सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने के 96 दिन बाद आएगा ऐतिहासिक फैसला

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में 5 सदस्यीय बेंच ने लगातार 40 दिनों तक सुनवाई की. जस्टिस रंजन गोगोई के अलावा जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस डीवाय चंद्रचूड़ और जस्टिस एस अब्दुल नजीर बेंच का हिस्सा रहे.

सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 08 नवंबर 2019,
  • अपडेटेड 11:18 AM IST

  • शनिवार को सुबह साढ़े 10 बजे आएगा फैसला
  • सुप्रीम कोर्ट में लगातार 40 दिन चली सुनवाई

अयोध्या में राम मंदिर मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीख सामने आ गई है और शनिवार को सुबह साढ़े 10 बजे फैसला आएगा. 6 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई थी और लगातार 40 दिन तक सुनवाई चली. अब सुनवाई शुरू होने के 96 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ऐतिहासिक फैसला सुनाने जा रहा है.

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मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में 5 सदस्यीय बेंच ने लगातार 40 दिनों तक सुनवाई की. जस्टिस रंजन गोगोई के अलावा जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस डीवाय चंद्रचूड़ और जस्टिस एस अब्दुल नजीर बेंच का हिस्सा रहे.

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बेंच ने मामले की सुनवाई 6 अगस्त से शुरू की और यह सुनवाई रोजाना चली. अब सबको शनिवार को आने वाले इस फैसले का इंतजार है.

अयोध्या विवाद मामले में कल यानी शनिवार को सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा. बता दें कि अयोध्या मामले के फैसले के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को सतर्क रहने की हिदायत दी है. गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एक सामान्य सलाह दी गई है.

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हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केस

इलाहाबाद हाई कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने करीब 9 साल पहले 30 सितंबर, 2010 को अपने फैसले में कहा था कि 2.77 एकड़ की विवादित जमीन को तीनों पक्षों (सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला विराजमान) में बराबर-बराबर बांट दिया जाए.

हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट इस फैसले को किसी भी पक्ष ने नहीं माना और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई. सुप्रीम कोर्ट की ओर से 9 मई 2011 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी गई.

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