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CBSE छात्रों के लिए खुशखबरी, 12वीं क्लास में इस साल भी मिलेंगे ग्रेस मार्क्स

मंगलवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि इस साल ये पॉलिसी बदली नहीं जा सकती. अदालत ने आदेश दिया कि सीबीएसई इस पॉलिसी को फिलहाल उन छात्रों के लिए जारी रखे जो इस वर्ष एग्जामिनेशन फार्म जमा कर चुके हैं. दिल्ली हाईकोर्ट मे ये जनहित याचिका कुछ अभिभावकों और वकीलों ने दायर की थी.

फाइल फोटो फाइल फोटो
पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 24 मई 2017,
  • अपडेटेड 3:42 AM IST

इस साल सीबीएसई बोर्ड से 12वीं कक्षा की परीक्षा दे चुके छात्रों के लिए खुशखबरी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने बोर्ड की मुश्किल सवालों के लिए ग्रेस मार्क्स देने वाली मॉडरेशन पॉलिसी को इस सत्र (2016-17) के लिए जारी रखने का अंतरिम आदेश दिया है. पॉलिसी के खिलाफ हाल ही में सीबीएसई ने अधिसूचना जारी की थी. इस अधिसूचना को कुछ अभिभावकों ने हाईकोर्ट मे चुनौती दी थी. दिल्ली हाइकोर्ट के इस फैसले से इस साल परीक्षा देने वाले 12वीं कक्षा के करीब 11 लाख और 10वीं कक्षा के करीब 9 लाख छात्रों को फायदा मिलेगा.

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हाईकोर्ट ने क्या कहा?
मंगलवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि इस साल ये पॉलिसी बदली नहीं जा सकती. अदालत ने आदेश दिया कि सीबीएसई इस पॉलिसी को फिलहाल उन छात्रों के लिए जारी रखे जो इस वर्ष एग्जामिनेशन फार्म जमा कर चुके हैं. दिल्ली हाईकोर्ट मे ये जनहित याचिका कुछ अभिभावकों और वकीलों ने दायर की थी. कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को आदेश मानने के लिए कहा है. कोर्ट इस मामले की विस्तृत सुनवाई 20 जुलाई को करेगा.

क्या चाहते हैं याचिकाकर्ता?
याचिका में ग्रेस मार्क्स से जुड़ी सीबीएसई की मॉडरेशन पॉलिसी को खत्म करने के फैसले को गलत बताया गया है. याचिका के मुताबिक इससे 12वीं कक्षा के उन छात्रों पर खासतौर पर असर पड़ेगा जिन्होंने विदेशों में दाखिले के लिए आवेदन किया है. याचिका मे तर्क दिया गया था कि केरल, आंधप्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने नई नीति को अगले शैक्षणिक सत्र 2017-18 सत्र से लागू करने का फैसला लिया है. लिहाजा इस नीति पर रोक लगाई जाए. याचिकाकर्ता के वकीलों का तर्क था कि सीबीएसई ने इस साल 12 वीं की परीक्षा के बाद नई नीति बनाई है. इस नीति के 12वीं कक्षा के छात्रों के अंक कम हो जाएंगे और उन्हें कॉलेज में दाखिला लेने में दिक्कत होगी.

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