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NEET पर एक साल के लिए रोक, कैबिनेट बैठक में अध्यादेश को मिली मंजूरी

अब राज्यों के बोर्ड एक साल तक अपनी परीक्षाएं करवा सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में एक मेडिकल की पढ़ाई के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट यानी NEET करवाने का आदेश दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कॉमन मेडिकल टेस्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कॉमन मेडिकल टेस्ट का आदेश
प्रियंका झा/पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 20 मई 2016,
  • अपडेटेड 5:01 PM IST

मेडिकल परीक्षाओं को लेकर नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट (NEET) पर केंद्रीय कैबिनेट ने एक साल तक रोक लगा दी है. शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार ने इस ओर अध्यादेश को मंजूरी दे दी है.

अब राज्यों के बोर्ड एक साल तक अपनी परीक्षाएं करवा सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में एक मेडिकल की पढ़ाई के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट यानी NEET करवाने का आदेश दिया था. इसका कई राज्यों ने विरोध किया. इसके बाद कॉमन मेडिकल टेस्ट पर एक साल के लिए रोक लगाने को अध्यादेश मंजूरी दी है.

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'अध्यादेश के खिलाफ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट'
एक तरफ केंद्र ने अध्यादेश को मंजूरी दी है तो दूसरी तरफ NEET के पक्ष में याचिका दायर करने वाले वकील अमित कुमार ने इसके खिलाफ 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है.

कई राज्य NEET पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हैं. सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 2016-17 से एमबीबीएस, बीडीएस के लिए NEET परीक्षा का आयोजन किया जाए. बीती 1 मई को NEET परीक्षा का पहला चरण हुआ और 24 जुलाई को NEET परीक्षा का दूसरा चरण होना है. राज्य सरकारों ने अलग प्रवेश परीक्षा की मांग के लिए अपील की थी. जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था.

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