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हेलिकॉप्टर घोटाला: HC से रतुल पुरी को राहत, ED की याचिका खारिज

वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाले में ईडी ने अपने छठे आरोप पत्र में रतुल पुरी का नाम आरोपी के तौर पर दर्ज किया है. निचली अदालत ने कहा कि मौजूदा आरोपी की भूमिका के बराबर या उससे अधिक भूमिका वाले सह-आरोपी पहले ही जमानत पर हैं.

रतुल पुरी की फाइल फोटो रतुल पुरी की फाइल फोटो
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 14 जनवरी 2020,
  • अपडेटेड 5:32 PM IST

  • 4 आरोपी पहले से जमानत पर हैं बाहर

  • हेलिकॉप्टर घोटाले में रतुल पुरी का नाम

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका को खारिज कर दिया. इसमें अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भतीजे और व्यापारी रतुल पुरी को दी गई जमानत को रद्द करने की अपील की गई थी.

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जस्टिस सुरेश कैत ने ईडी की याचिका इस आधार पर खारिज कर दी कि इस केस के 4 आरोपी पहले से जमानत पर बाहर हैं, जबकि रतुल पुरी पिछले 100 दिन से हिरासत में हैं. कोर्ट ने यह भी कहा कि पुरी अगर जमानत का दुरुपयोग कर सकते हैं, तो इसके सबूत भी दिए जाने चाहिए. पुरी को राहत देते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया कि वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश नहीं करेंगे और न ही गवाहों को प्रभावित करेंगे. रतुल पुरी पिछले साल 4 सितंबर से ईडी की हिरासत में हैं.

बता दें, वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाले में ईडी ने अपने छठे आरोप पत्र में रतुल पुरी का नाम आरोपी के तौर पर दर्ज किया है. निचली अदालत ने कहा कि मौजूदा आरोपी की भूमिका के बराबर या उससे अधिक भूमिका वाले सह-आरोपी पहले ही जमानत पर हैं. उन्हें यह निर्देश भी दिया गया कि उन्हें जब भी जांच अधिकारी बुलाएंगे, वे जांच के लिए हाजिर होंगे.

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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाले में कथित रूप से रिश्वत प्राप्त करने के लिए जांच के दायरे में हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदा मामले में हाल ही में उनके खिलाफ एक अनुपूरक अभियोजन शिकायत दायर की थी. पुरी को दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदे से जुड़े धनशोधन के एक मामले में जमानत दी है.

मोजरबियर धोखाधड़ी मामले में जमानत

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को मोजरबियर धनशोधन मामले में कारोबारी रतुल पुरी को जमानत दे दी. जमानत देते हुए, सीबीआई के विशेष जज संजय गर्ग ने पुरी को पांच लाख रुपये के एक जमानत बांड और इतनी ही राशि के दो मुचलके जमा कराने के आदेश दिए. अदालत ने पुरी को इसके अलावा सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने, गवाहों को प्रभावित नहीं करने और जांच में सहयोग करने का आदेश दिया. इससे पहले उन्हें दिसंबर में अगस्ता वेस्टलैंड मामले में भी जमानत दी गई थी.

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