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दिल्ली में रेहड़ी वालों पर फिलहाल नहीं होगी कोई कार्रवाई: HC

कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस और एमसीडी फिलहाल दिल्ली के रेहड़ी पटरी वालों को हटा नहीं पाएगी. हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि जब तक दिल्ली में उनकी गिनती से जुड़ा हुआ सर्वे पूरा नहीं हो जाता कोई एक्शन नहीं लिया जाए.

वेंडर्स के हित को लेकर अजय माकन ने दायर की याचिका वेंडर्स के हित को लेकर अजय माकन ने दायर की याचिका
पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 09 सितंबर 2016,
  • अपडेटेड 5:28 PM IST

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए राष्ट्रीय राजधानी में किसी भी रेहड़ी पटरी वाले को हटाने पर फिलहाल रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने दिल्ली सरकार, पुलिस, सभी एमसीडी और एलजी को नोटिस देकर जवाब मांगा है. कोर्ट कांग्रेस के नेता अजय माकन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस और एमसीडी फिलहाल दिल्ली के रेहड़ी पटरी वालों को हटा नहीं पाएगी. हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि जब तक दिल्ली में उनकी गिनती से जुड़ा हुआ सर्वे पूरा नहीं हो जाता और साथ ही सरकार इस ओर कोई ठोस नीति नहीं बना लेती कोई एक्शन नहीं लिया जाए.

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अजय माकन की याचिका पर कोर्ट ने सरकार, पुलिस और सभी एमसीडी से जवाब देने को कहा है कि क्या लाजपत नगर, सरोजनी नगर, करोल बाग, लोधी रोड जैसे इलाकों मे पुलिस और एमसीडी रेहड़ी पटरी वालों को लगातार हटा रही है.

जानवरों जैसा सलूक करती है पुलिस
लाजपत नगर में पटरी पर सामान बेचने वाली ताहिरा का कहना है कि एक महीने से उन्हें पटरी लगाने नहीं दिया जा रहा. 15 अगस्त से पहले पुलिस ने सुरक्षा को लेकर उनकी पटरी हटवा दी थी. लेकिन 16 अगस्त के बाद भी उन्हें वहा से भगा दिया गया. ताहिरा का कहना है कि हम लोगों के साथ पुलिस जानवरों जैसा सलूक करती है.

पैसे लेकर नए वेंडर्स को मिल रही जगह
आरोप है कि पुराने वेंडर्स को पुलिस और एमसीडी के लोग हटा रहे हैं और नए वेंडर्स से पैसे लेकर उनको जगह दी जा रही है. कोर्ट में 27 सितंबर को दोबारा मामले की सुनवाई होगी. इस बीच सरकार और एमसीडी का जवाब बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उसी से साफ होगा कि रेहड़ी पटरी वालों को लेकर सर्वे कब तक पूरा हो पाएगा और वेंडर जोन बनाने को लेकर पॉलिसी आखि‍र होगी क्या.

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