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भारत और पाकिस्‍तान के बीच कैदियों की सूची का आदान-प्रदान, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी

भारत और पाकिस्तान ने एक करार के तहत अपने-अपने देशों की जेलों में बंद एक-दूसरे के नागरिकों की सूची साझा की है. इस करार के तहत दोनों देशों ने तय किया था कि साल में दो बार सूची का आदान-प्रदान किया जाएगा. विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है.

भारत पाकिस्तान ने साझा की कैदियों की सूची भारत पाकिस्तान ने साझा की कैदियों की सूची
मोनिका शर्मा
  • नई दिल्ली/इस्लामाबाद,
  • 01 जनवरी 2016,
  • अपडेटेड 7:56 PM IST

भारत और पाकिस्तान ने शुक्रवार को अपने-अपने उन नागरिकों की लिस्ट भेजी है, जो एक-दूसरे के देशों की जेलों में बंद हैं. इसके साथ ही दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ अपने-अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का भी आदान-प्रदान किया है.

विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी
भारत के विदेश मंत्रालय ने इसकी सूचना अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर दी है. वेबसाइट पर लिखा है, 'भारत और पाकिस्‍तान ने आज राजनयिक चैनलों के माध्‍यम से नई दिल्‍ली एवं इस्‍लामाबाद में भारत और पाकिस्‍तान के बीच कांसुलर पहुंच पर करार के प्रावधानों के अनुसरण में दूसरे देश की जेलों में बंद प्रत्‍येक देश के नागरिकों की सूची का एक साथ आदान-प्रदान किया .'

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करार पर हुए हस्ताक्षर
वेबसाइट पर उस करार का जिक्र किया गया है, जिसमें इस बात पर सहमति बनी थी कि साल में दो बार जेलों में बंद नागरिकों की सूची का आदान-प्रदान किया जाएगा. विदेश मंत्रालय की साइट पर लिखा है, 'करार, जिस पर 31 मई 2008 को हस्‍ताक्षर किया गया, में यह प्रावधान है कि दूसरे देश की जेलों में बंद प्रत्‍येक देश के नागरिकों की एक व्‍यापक सूची का आदान-प्रदान हर साल दो बार यानी 1 जनवरी और 1 जुलाई को करना होगा.'

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