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जाधव पर बोला विदेश मंत्रालय- ICJ के फैसले का उल्लंघन कर रहा PAK, 12 बार कॉन्सुलर एक्सेस की मांग की

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पाकिस्तान ICJ के फैसले का उल्लंघन कर रहा है और हम जो भी अन्य उपाय के हकदार हैं हम उसका लाभ उठाएंगे.

कुलभूषण जाधव (फाइल फोटो) कुलभूषण जाधव (फाइल फोटो)
कमलजीत संधू
  • नई दिल्ली,
  • 23 जुलाई 2020,
  • अपडेटेड 7:52 PM IST

  • पिछले एक साल में हमने 12 बार कॉन्सुलर एक्सेस की मांग की: विदेश मंत्रालय
  • 'पाकिस्तान ने भारत को उपलब्ध सभी उपायों को ब्लॉक कर दिया'

कुलभूषण जाधव को दिए गए तथाकथित कॉन्सुलर एक्सेस को लेकर भारत ने पाकिस्तान पर निशाना साधा है. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पिछले एक साल में हमने 12 बार कॉन्सुलर एक्सेस की मांग की. पाकिस्तान की ओर से जो तथाकथित कॉन्सुलर एक्सेस दिया गया था, वह विफल रहा.

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विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पाकिस्तान ICJ के फैसले का उल्लंघन कर रहा है और हम जो भी अन्य उपाय के हकदार हैं हम उसका लाभ उठाएंगे.

उन्होंने कहा कि इसी तरह भारत ने जाधव के मामले से संबंधित दस्तावेजों के लिए पाकिस्तान से बार-बार अनुरोध किया. पाकिस्तान ने भारत को सलाह दी कि संबंधित दस्तावेज केवल अधिकृत पाकिस्तानी वकील को सौंपे जा सकते हैं. इसके बाद भारत ने संबंधित दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए एक पाकिस्तानी वकील को नियुक्त किया. आश्चर्य की बात है कि जब वकील संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया तो उन्होंने दस्तावेज सौंपने से इनकार कर दिया.

अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि हमारे अधिकारियों को कागजात देने की अनुमित नहीं मिली. हम पावर ऑफ अटॉर्नी तक नहीं ले पाए. हमें कई दस्तावेज नहीं मिले. चार्जशीट, एफआईआर जैसे कागजात नहीं मिले.

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ये भी पढ़ें- कुलभूषण जाधव केस में पाकिस्तान का नया पैंतरा, हाई कोर्ट से वकील देने की मांग

भारत ने साफतौर पर कहा कि ये पाकिस्तान के नजरिए को उजागर करता है. पाकिस्तान ने भारत को उपलब्ध सभी उपायों को ब्लॉक कर दिया है. बता दें कि भारतीय नेवी के पूर्व अफसर कुलभूषण जाधव पाकिस्तान की जेल में कैद हैं. पाकिस्तान की कोर्ट ने अप्रैल 2017 में कुलभूषण जाधव को जासूसी और आतंकवाद के आरोप में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी.

अब तक पाक अधिकारियों की मौजूदगी में हुई मुलाकात

ICJ ने पाकिस्तान को इस फैसले पर पुनर्विचार करने और भारत को जाधव का कॉन्सुलर एक्सेस देने के लिए कहा था. हाल ही में जाधव से भारतीय उच्चायोग के दो अधिकारियों ने मुलाकात थी. ये मुलाकात पाकिस्तानी अधिकारियों की मौजूदगी में हुई. भारत ने इसपर कहा था कि ये कॉन्सुलर एक्सेस सार्थक नहीं था, क्योंकि खुले तौर पर जाधव से बातचीत करने की अनुमति नहीं दी गई. इससे पहले 2017 में कुलभूषण जाधव की मां और पत्नी को मिलने की इजाजत दी गई थी.

पाकिस्तान ने हाल ही में पाकिस्तानी अधिकारियों के बिना जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस देने की पेशकश की थी. लेकिन बाद में उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख कर नया पैंतरा चल दिया.

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कुलभूषण जाधव को वकील देने के मामले में पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख किया है. कोर्ट में दायर की गई याचिका में पाकिस्तान सरकार ने ICJ का फैसला लागू करने के लिए वकील नियुक्त करने की इजाजत मांगी है. याचिका में ये भी कहा गया है कि भारत की मदद के बिना जाधव वकील नहीं कर सकता है. पाकिस्तान सरकार ने अदालत को यह भी बताया है कि कुलभूषण जाधव ने रिव्यू पिटीशन से इंकारकर दिया है.

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