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बीदर राजद्रोह केस: 2 महिलाओं को 14 दिन की जेल, जमानत पर सुनवाई कल

दोनों महिलाओं की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनावई होगी. सत्र न्यायलय में यह सुनवाई होनी है. इस मामले को बेंगलुरु के वकीलों की एक टीम देख रही है.

कोर्ट ने महिलाओं को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा (सांकेतिक तस्वीर) कोर्ट ने महिलाओं को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा (सांकेतिक तस्वीर)
नोलान पिंटो
  • बेंगलुरु,
  • 10 फरवरी 2020,
  • अपडेटेड 7:08 PM IST

  • शाहीन इंस्टीट्यूट पर कई धाराओं में केस दर्ज
  • सीएए/एनआरसी पर नाटक मंचन का आरोप

कर्नाटक के बीदर में शाहीन प्राइमरी और हाई स्कूल का मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा है. इस मामले में 2 महिलाओं को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने महिलाओं को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है. दोनों महिलाओं की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनावई होगी. सत्र न्यायलय में इस मामले की मंगलवार को सुनवाई होगी. इस मामले को बेंगलुरु के वकीलों की एक टीम देख रही है.

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बता दें, बीदर में शाहीन इंस्टीट्यूट के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. इस इंस्टीट्यूट पर नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ नाटक मंचन करने का आरोप है.

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इंस्टीट्यूट के सीईओ तौसीफ मदीकेरी ने कहा है कि सीएए और एनआरसी के खिलाफ नाटक मंचन करने के आरोप में पुलिस ने आईपीसी की धारा 124ए, 505 और 504 के तहत केस दर्ज किया है. उन्होंने कहा कि डिप्टी एसपी क्लास में आकर छात्रों से पूछताछ करते हैं.

शाहीन एजुकेशन इंस्टिट्यूट के अधिकारियों के खिलाफ यह मुकदमा 26 जनवरी के दिन ही दर्ज हुआ था. आईपीसी की धारा 124ए (राजद्रोह), 504 (शांति भंग का प्रयास), 153ए (सांप्रदायिक कटुता बढ़ाना) आदि धाराओं में मामला दर्ज किया गया था. एफआईआर में स्कूल और मैनेजमेंट के प्रमुखों को आरोपी बनाया गया. इसके अलावा, इस नाटक का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने के आरोप में मोहम्मद युसूफ रहीम पर भी केस दर्ज किया गया.

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