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मोदी@4: न्यायपालिका से जंग, चार साल शीर्ष अदालत से उलझती रही सरकार

भारत में संविधान की व्याख्या और शक्तियों के बंटवारे को निर्धारित करने का काम न्यायपालिका के जिम्मे है, ऐसे में शीर्ष न्यायपालिका का सरकार से अनबन का रिश्ता रहना स्वाभाविक है.

सुप्रीम कोर्ट के चार जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चार जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए
भारत सिंह
  • नई दिल्ली,
  • 26 मई 2018,
  • अपडेटेड 10:21 AM IST

मई 2014 में लोकसभा में बहुमत पाने के बाद से मोदी सरकार केंद्र में चार साल पूरे कर चुकी है. इस दौरान भारत सरकार का अपने ही एक अंग न्यायपालिका से टकराव भी देखने को मिला. मोदी सरकार न्यायपालिका से अपने संबंधों को लेकर हमेशा चर्चा में रही. ज्यादातर समय सरकार और न्यायपालिका में टकराव की सूरत देखने को मिली.

भारत में संविधान की व्याख्या और शक्तियों के बंटवारे को निर्धारित करने का काम न्यायपालिका के जिम्मे है, ऐसे में शीर्ष न्यायपालिका का सरकार से अनबन का रिश्ता रहना स्वाभाविक है. हालांकि, इस बार यह अनबन ज्यादा ही देखने को मिली. कानून के जानकार इसकी एक वजह यह मानते हैं कि इस बार केंद्र में सत्तारूढ़ गठबंधन का प्रमुख दल भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत हासिल करने में सफल रहा. ऐसे में उसके समक्ष गठबंधन की शर्तें या मजबूरियां नहीं थीं. कई मौके आए जब सरकार और न्यायपालिका में असहमतियां देखने को मिलीं. आइए जानते हैं इन चार सालों में दोनों के संबंधों में कैसे उतार-चढ़ाव आया.

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वित्त मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण जेटली ने 11 मई 2016 को राज्य सभा में कहा था, 'भारत की न्यायपालिका लगातार विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों का अतिक्रमण कर रही है और अब केंद्र के पास केवल बजट बनाने और वित्तीय के ही अधिकार रह गए हैं. कदम-दर-कदम विधायिका की ईंट से ईंट निकाली जा रही है.' वित्त मंत्री का यह बयान भारतीय संघ के गणराज्यों और न्यायपालिका से टकराव की कहानी बयां कर देता है. वह जीएसटी पर केंद्र और राज्यों के बीच आई असहमति को दूर करने के लिए एक संस्था के गठन की मांग पर बोल रहे थे.

पुराने समय से रहा है टकराव

भारत में न्यायपालिका के शीर्षस्थ ढांचे को सरकार के दबाव से मुक्त माना जाता रहा है. यहां से प्रधानमंत्री तक के खिलाफ फैसले आए हैं. 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश बनाम राज नारायण केस में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जीत को हार में बदल दिया था और उनके छह सालों तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी.

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नियुक्ति प्रकिया पर टकराव

हालांकि, शीर्ष न्यायपालिका में नियुक्ति का कॉलेजियम का तरीका जरूर विवादों के घेरे में रहा है. मोदी सरकार ने इसे नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमिशन यानी NJAC से रिप्लेस करने की कोशिश की. सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने 2015 में इस प्रस्ताव को 4-1 से ठुकरा दिया. विशेषज्ञों के मुताबिक एनजेएसी के जरिए सरकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नियुक्ति की कमान न्यायपालिका से लेकर अपने पास रखना चाहती थी. इसके बाद सरकार और न्यायपालिका में जजों की भर्ती को लेकर अनबन देखने को मिली.

जजों की नियुक्ति को लेकर मतभेद

6 अप्रैल 2015 को मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायधीशों के एक सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी के वक्तव्य से न्यायपालिका और सरकार में टकराव की गंभीरता साफ देखने को मिली. इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने देश के मुख्य न्यायाधीश के नजरिए से मंच से ही असहमति जताई. तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने लगभग रोते हुए लंबित केसों और न्यायपालिका में जजों की कमी का जिक्र किया था. इसके बाद मंच पर आए पीएम ने कहा कि लंबित केसों की वजह यह है कि अदालतें कमजोर कानूनों की व्याख्या करने में ही सालों का समय लगा देती हैं.

मोदी ने न्यायपालिका पर आरोप लगाने के अंदाज में कहा, 'अदालतों को फाइव स्टार एक्टिविस्टों की बनाई गई अवधारणाओं से प्रभावित होकर फैसले सुनाने से बचना चाहिए.' इसके बाद भी चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने 2 जजों के ट्रांसफर पर नाराज होकर कहा था कि वह संबंधित जजों से न्यायिक काम वापस ले लेंगे. इसके अलावा उन्होंने जजों की नियुक्ति के लिए न्यायिक आदेश देने और पीएमओ और कानून मंत्रालय के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना का केस चलाने की धमकी तक दे डाली थी.

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गोपाल सुब्रमण्यम का मामला

केंद्र सरकार ने जून 2014 में सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की कॉलेजियम की सिफारिश वापस भेज दी थी. इससे नाराज सुब्रमण्यम ने अपना आवेदन ही वापिस ले लिया था. तब सुप्रीम कोर्ट गर्मियों की छुट्टियों में बंद था. इससे निराश तत्कालीन सीजेआई आरएम लोढ़ा ने कहा था कि सुब्रमण्यम को सुप्रीम कोर्ट के खुलने का इंतजार करना चाहिए था. क्योंकि अगर कॉलेजियम फिर सुब्रमण्यम का नाम सरकार के पास भेज देता तो सरकार को यह मंजूर करना पड़ता. आपको बता दें कि सुब्रमण्यम सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में न्याय मित्र थे और उन्होंने नए सबूतों के साथ तत्कालीन नरेंद्र मोदी की गुजरात सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे.

उत्तराखंड-अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन

केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक और झटका उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने के मामले में मिला. दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थीं, जहां सरकार को अल्पमत में लाकर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया. तीन महीने के अंदर दो ऐसे मामले सामने आने पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल पर टिप्पणी की कि उन्हें याद रखना चाहिए कि वह जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं. इसलिए वह मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों की काउंसिल से सलाह के बिना सत्ता अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं. साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर सरकार अल्पमत में है तो राज्यपाल को फ्लोर टेस्ट करवाकर रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजनी चाहिए. किसी भी सूरत में राज्यपाल को मुख्यमंत्री की सलाह लेनी ही होगी. कोर्ट ने ये टिप्पणियां जुलाई 2016 में अरुणाचल प्रदेश के मामले में कीं.

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बीसीसीआई बनाम सुप्रीम कोर्ट

बीसीसीआई के संचालन में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप को भी सरकार और न्यायपालिका के टकराव में शुमार किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीजेआई जस्टिस लोढ़ा की अध्यक्षता में बनी कमेटी की सिफारिशों को बीसीसीआई में लागू करने को लेकर भारत की इस शीर्ष क्रिकेट प्रशासक संस्था को कड़ी फटकार लगाई और कहा था, 'सुधर जाओ, वर्ना हम आपको सुधारेंगे.' कोर्ट ने बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर पर न्यायिक सुधार में रोड़े अटकाने पर उन्हें जेल भेजने की चेतावनी दी, तब जाकर ठाकुर ने बीसीसीआई अध्यक्ष का पद छोड़ा. इसके अलावा सीबीआई डायरेक्टर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई.

मुख्य न्यायाधीश बनाम अन्य जज

सरकार के न्यायपालिका से टकराव से संबंधित मामले में ही 2018 में देश के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के ही चार अन्य वरिष्ठम जजों का खुलकर सामने आना रहा. जस्टिस जस्ती चेलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगई, जस्टिस मदन लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीजेआई दीपक मिश्रा की प्रशासनात्मक गतिविधियों पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो गलत हो रहा है, उसे बताना उनकी जिम्मेदारी है. इन जजों ने कहा कि वे सीजेआई के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं. सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने मुख्य न्यायाधीश पर केंद्र सरकार को फायदा पहुंचाने वाले कदम उठाने का आरोप लगाया.

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जज लोया की मौत की सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस जज बीएच लोया की अप्राकृतिक और रहस्यमयी मौत की सुनवाई से ठीक पहले हुई थी. इस केस की सुनवाई वरिष्ठ जजों को नजरअंदाज कर जूनियर जज को दी गई थी. इसे भी जजों की नाराजगी की वजह बताया गया. चार जजों ने अपनी चिट्ठी में भी लिखा कि कई मौकों पर सीजेआई ने रोस्टर बनाने के दौरान बेंच का निर्धारण अपनी पसंद और अतार्किक ढंग से किया.

जस्टिस जोसेफ का मामला

साल 2018 में मोदी सरकार और न्यायपालिका के बीच तनातनी के कई मामले देखने को मिले. सबसे ताजा मामला उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति का है. कॉलेजियम की ओर से केंद्र सरकार को जस्टिस जोसेफ का नाम भेजा गया था, लेकिन केंद्र ने वरिष्ठता के उल्लंघन का हवाला देते हुए नाम पुनर्विचार के लिए लौटा दिया. आपको बता दें कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने के मामले में केंद्र सरकार को जस्टिस जोसेफ की बेंच के फैसले से झटका लगा था. केंद्र के इस फैसले की एक वजह इसे भी माना जाता है.

कर्नाटक के राज्यपाल का मामला

कर्नाटक में मई 2018 में हुए 222 विधानसभा सीटों के लिए चुनावों में राज्यपाल वजुभाई वाला ने सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी (104 सीट) के पास बहुमत से कम आंकड़े होने पर उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ दिला दी और बहुमत परीक्षण के लिए 15 दिन का समय दे दिया. सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ 15 दिन की अवधि को घटाकर 24 घंटे किया, बल्कि यह याचिका भी स्वीकार कर ली कि बहुमत के आंकड़े से पीछे रही सबसे बड़ी पार्टी या पोस्ट पोल अलांयस (कर्नाटक मामले में कांग्रेस-78 सीट और जेडीएएस- 37 सीट) किसे पहले सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए. यानी इस मामले में भी राज्यपाल की भूमिका की सुप्रीम कोर्ट समीक्षा कर सकता है. केंद्र में बीजेपी की सरकार होने की वजह से यह मामला भी न्यापालिका बनाम केंद्र सरकार के टकराव का उदाहरण है.

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