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मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को मिली सशर्त जमानत

मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है. डीके शिवकुमार को 25 लाख रुपये के दो मुचलकों पर जमानत मिली है.

कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को जमानत (फाइल फोटो-PTI) कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को जमानत (फाइल फोटो-PTI)
अनीषा माथुर
  • नई दिल्ली,
  • 23 अक्टूबर 2019,
  • अपडेटेड 3:42 PM IST

  • मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डीके शिवकुमार को जमानत
  • बिना इजाजत देश से बाहर नहीं जा सकेंगे शिवकुमार

मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है. डीके शिवकुमार को 25 लाख रुपये के दो मुचलकों पर जमानत मिली है. हाई कोर्ट ने डीके शिवकुमार को बिना अनुमति देश के बाहर जाने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने डीके शिवकुमार को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया है.

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दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें 25 लाख रुपये के निजी मुचलका भरने का निर्देश दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें बिना अनुमति विदेश न जाने का भी निर्देश दिया है. शिवकुमार को धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तीन सितंबर को गिरफ्तार किया था .

प्रवर्तन निदेशालय मामले की जांच कर रहा है. शिवकुमार ने कर्नाटक में जनता दल (सेकुलर) और कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनवाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी . बुधवार को इससे पहले कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तिहाड़ जेल जाकर शिवकुमार से मुलाकात की थी.

किस तरह के मामले दर्ज?

शिवकुमार साल 2016 में नोटबंदी के बाद से आयकर विभाग और ईडी के निशाने पर थे. 2 अगस्त, 2017 में उनके नई दिल्ली के फ्लैट की तलाशी जब आयकर विभाग ने ली तो वहां से 8.59 करोड़ रुपये नगद मिले जिसे विभाग ने जब्त कर लिया.

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आयकर विभाग ने उनके और उनके चार सहयोगियों के खिलाफ आई टी (इनकम टैक्स) एक्ट की धारा 277 और 278 और भारतीय दंड संहिता के धारा 120 (बी), 193 और 199 के तहत मामले दर्ज किए.

आयकर विभाग के चार्जशीट के आधार पर ईडी ने शिवकुमार, हनुमंथैया (नई दिल्ली में कर्नाटक भवन का एक कर्मचारी) सहित कई अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया. गिरफ्तारी के बाद शिवकुमार के समर्थक में कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया था.

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