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कुरान में एक साथ 'तीन तलाक' का कहीं जिक्र नहीं: मौलाना फिरदौसी

मुसलमानों से जुड़ी तीन तलाक की प्रथा पर सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की एक बेंच सुनवाई कर रहा है. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान साफ किया कि वे यह समीक्षा करेंगे कि तीन तलाक धर्म का अभिन्न अंग है या नहीं.

प्रतीकात्मक प्रतीकात्मक
पंकज खेळकर
  • मुंबई,
  • 12 मई 2017,
  • अपडेटेड 5:50 AM IST

मुसलमानों से जुड़ी तीन तलाक की प्रथा पर सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की एक बेंच सुनवाई कर रहा है. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान साफ किया कि वे यह समीक्षा करेंगे कि तीन तलाक धर्म का अभिन्न अंग है या नहीं. वहीं आजतक संवाददाता ने इस बाबत जब पुणे के मौलाना सैयद शहाबुद्दीन सल्फी फिरदौसी से बात की, तो उन्होंने साफ कहा कि मुस्लमानों की पवित्र पुस्तक कुरान में एक साथ तीन तलाक का जिक्र नहीं है.

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फिरदौसी के मुताबिक, एक ही बैठक में तीन दफे तलाक,तलाक,तलाक कहकर पत्नी को तलाक देने का कुरान में कहीं भी नहीं लिखा है. इसलिए इस तरह से जल्दबाजी में तलाक देना इस्लाम का मजाक उड़ाना है और मुस्लिम महिलाओं पर जुल्म ढाना है.

आजतक से बातचीत में मौलाना फिरदौसी कहते हैं, इस्लाम ने तलाक का जो तरीका बताया है, उसमें एक ही बैठक में तीन तलाक वाली बात नहीं उतरती है, इसलिए पत्नी को इस तरह तलाक देना गलत है और हलाला मुस्लिम औरतों की इज्जत पर डाका डालना और उनकी इज्जत को तार-तार करना है. हलाला का भी इस्लाम से कोई तालुक नहीं.

तलाक का सही तरीका पूछे जाने पर मौलाना फिरदौसी ने कहा, मुस्लमानों के धार्मिक ग्रंथ कुरान मजीद में बताया गया है कि शौहर को तलाक देने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. उसे पहले अपनी बीवी को समझाने की कोशिश करनी चाहिए.

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पहली कोशिश यानि स्टेप नंबर वन- दोनों के बीच जिस बात पर तनाव है, वह दोनों के ही बीच रहनी चाहिए और शौहर को अपनी बीबी को नसीहत देनी चाहिए, समझाना चाहिए और साथ रहने की बात करनी चाहिए. इस पर अगर बीवी नहीं मान रही, तो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना बंद कर देना चाहिए. इस दौरान पति पत्नी को एकसाथ एक ही कमरे में सोना है, लेकिन शारीरिक संबंध नहीं रखना चाहिए. इस दूसरी स्टेप से भी अगर बात न बने, तो दोनों को अपने जान-पहचान वालों और बुजुर्गों को अपनी दूरियों की बात बतानी चाहिए और वे लोग एक बार फिर मिया-बीवी को समझाए.

फिरदौसी बताते हैं, सुलह की इन तीन कोशिशों के बाद पति-पत्नी को तीन महीने का समय एक घर में ही गुजारना है और इसके बाद तलाक का कदम उठाना चाहिए, जिसका सही तरीका तीन स्टेप्स का है.

स्टेप- 1 : चार दीवारों के बीच के इन तीन कोशिशों के बाद अगर दोनों नहीं माने, तो गवाह रखकर पति को पत्नी से कहना है कि मैंने तुम्हें तलाक दिया और इसके बाद एक महीने तक एक साथ एक घर में रहना है और एक ही बिस्तर पर सोना है, लेकिन इस दौरान बीवी से शारीरिक संबंध नहीं रखना है. इस एक महीने में अगर पति का मन बदल गया और उसे पत्नी के साथ गृहस्ती जारी रखनी है, तो वह शारीरिक संबंध बना सकते हैं.

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स्टेप-2 : अगर मिया-बीवी में इस दौरान सुलह नहीं हुई, तो अगले महीने पति को पत्नी से दूसरी बार कहना है मैंने तुझे तलाक़ दिया. इसके बाद भी पति को बीवी के साथ घर में ही रहना है और एक बिस्तर पर सोना है और अगर दूसरे महीने में भी शारीरिक संबंध नहीं बनता है, तो फिर तीसरे महीने में बात जाती है.

स्टेप-3 : तीसरे महीने भी पति को पत्नी से तीसरी बार कहना है कि मैंने तुझे तलाक़ दिया, तो फिर ये समझा जाता है कि तलाक हो गया. मौलाना सैयद शहाबुद्दीन सल्फी फिरदौसी कहते हैं, इस्लाम में तलाक का यही तरीका बताया गया है.

वह कहते हैं, अगर पति ने दो तलाक़ जबान से कह कर दे दी और दोनों के बीच फिर भी बात नहीं बनी और तीन महीने का समय बीत गया और दोनों अलग हो गए. फिर भी कुछ समय बाद अगर दोनों चाहें तो फिर से निकाह करके साथ रह सकते हैं.

मौलाना फिरदौसी के मुताबिक वह पिछले 36 सालों से तलाक के इस सही तरीके के बारे में देश भर के प्रतिष्ठित मौलानाओं को लिख चुके हैं, लेकिन किसी ने भी अब तक लिखित रूप के न तो इनकार किया है और न ही इस तरीके का समर्थन किया है. फिरदोसी के मुताबिक, इसी वजह से उन्होंने अब मीडिया के सामने अपनी बात रखना का फैसला किया.

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महाराष्ट्र के सोलापुर शहर के रहने वाले 62 वर्षीय मौलाना सैयद शहाबुद्दीन सल्फी फिरदौसी दुनिया भर में इस्लाम के प्रचार-प्रसार के लिए घूमे हैं. मौलाना फिरदौसी इस्लामिक मामलों के प्रसिद्ध लेखक और समाज सेवक हैं. वह सोलापुर शहर में अतहर ब्लड बैंक के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं. इन्होंने अभी हाल ही में पैगंबर मोहम्मद की जीवन पर आधारित 'सिरते बदरूद दूजा' नाम से किताब प्रकाशित की है.

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