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निचली अदालतों के 21 हजार जजों की बढ़ेगी तनख्वाह

यह कमीशन वेतन बढ़ाने के सुझाव के अलावा लोअर  जुडिशरी में काम करने वाले जजों के कामकाज के तरीके,  उनके वेतन भत्ते संबंधित दिक्कतों पर भी गौर करेगा और इस प्रक्रिया को सरल और आसान बनाने के सुझाव भी सरकार को देगा.

प्रतीकात्मक तस्वीर, गुजरात सरकार की वेबसाइट से प्रतीकात्मक तस्वीर, गुजरात सरकार की वेबसाइट से
दिनेश अग्रहरि/बालकृष्ण
  • नई दिल्ली,
  • 11 नवंबर 2017,
  • अपडेटेड 12:12 AM IST

शुक्रवार को कैबिनेट ने जजों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए दूसरे नेशनल जुडिशल पे कमीशन फॅार सब-ऑर्डिनेट जुडिशरी के गठन को मंजूरी दे दी. इस कमीशन की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज पी वेंकट रामा रेड्डी करेंगे. केरल हाई कोर्ट के पूर्व जज आर बसंत भी इस कमीशन के सदस्य होंगे.

यह कमीशन 18 महीने में जजों के वेतन बढ़ाने संबंधित अपने सुझाव राज्य सरकारों को सौंप देगा. यह कमीशन वेतन बढ़ाने के सुझाव के अलावा लोअर  जुडिशरी में काम करने वाले जजों के कामकाज के तरीके,  उनके वेतन भत्ते संबंधित दिक्कतों पर भी गौर करेगा और इस प्रक्रिया को सरल और आसान बनाने के सुझाव भी सरकार को देगा.

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कमीशन इस बात का भी उपाय करेगा कि देशभर में निचली अदालतों में काम करने वाले सभी न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में समानता हो. कमीशन इस बात की भी कोशिश करेगा कि पहले अगर निचली अदालतों  के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों को तय करने में अलग अलग राज्यों में कुछ अंतर रह गया है या कुछ भेदभाव हुआ है तो उसे ठीक किया जाए.

निचली अदालत में काम करने वाले न्यायाधीशों का वेतन इससे पहले साल 2010 में बढ़ाया गया था, जब उनकी तनख्वाह तीन गुनी हो गयी  थी. लेकिन 2010 में न्यायाधीशों के वेतन भत्ते में जो बढ़ोतरी की गई थी उसे पीछे की तारीख यानी 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया था.  

इस समय निचली अदालतों के न्यायाधीशों को लगभग 45 हजार से लेकर 80,000 रुपये के करीब वेतन मिलता है. गौरतलब है कि इस साल मार्च में ही सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट जजों के वेतन-भत्तों में इजाफे का प्रस्ताव दिया था, जिसे एनडीए सरकार ने मंजूरी दे दी है. नए वेतन नियमों के अनुसार, भारत के प्रधान न्यायाधीश को भत्तों के अलावा 2.8 लाख रुपये मासिक वेतन मिलेगा. इससे पहले उन्हें सरकारी आवास, वाहन और दूसरे भत्तों के अलावा प्रति माह 1 लाख रुपये का वेतन मिला करता था.

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