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SC ने पलटा अपना फैसला, अब सरकारी विज्ञापनों में दिख सकेंगे CM और राज्यपाल

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सरकारी विज्ञापनों में फोटो लगाने के अपने पहले के फैसले को बदल दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब सरकारी विज्ञापनों में राज्‍यपालों, मुख्‍यमंत्रियों आदि की फोटो भी सरकार लगा सकती है.

सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट
सबा नाज़
  • नई दिल्ली,
  • 18 मार्च 2016,
  • अपडेटेड 3:29 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सरकारी विज्ञापनों में फोटो लगाने के अपने पहले के फैसले को बदल दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब सरकारी विज्ञापनों में राज्‍यपालों, मुख्‍यमंत्रियों आदि की फोटो भी सरकार लगा सकती है.

कोर्ट ने पहले के आदेश में बदलाव कर सरकारी विज्ञापनों में सीएम, राज्‍यपाल के अलावा कैबिनेट मिनिस्‍टर्स की फोटो लगाने को इजाजत दे दी. गौरतलब है कि कोर्ट ने सरकारी विज्ञापनों में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा किसी और नेता या मंत्री की तस्वीर लगाने पर पिछले साल रोक लगा दी थी.

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कोर्ट ने केंद्र सरकार से मामले में तीन सदस्यीय लोकपाल बनाने के लिए भी कहा था.

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