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न्यायपालिका की आलोचना करने पर अरुंधति राय को SC से नहीं राहत

लेखिका ने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जीएन साईबाबा के बारे में अपने एक लेख में न्यायपालिका की आलोचना की थी.

लव रघुवंशी
  • नई दिल्ली,
  • 22 जनवरी 2016,
  • अपडेटेड 3:12 PM IST

जानी-मानी लेखिका अरुंधति राय को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने शुक्रवार को अरुंधति के खिलाफ अदालत की अवमानना की नोटिस को रद्द करने से इनकार कर दिया. अरुंधति राय के खिलाफ ये नोटिस बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने जारी किया था. राय पर लेख लिखकर कोर्ट की अवमानना करने का आरोप है.

लेख में की थी न्यायपालिका की आलोचना
लेखिका अरुंधति राय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जीएन साईबाबा के बारे में अपने एक लेख में न्यायपालिका की आलोचना की थी. साईबाबा को नक्सलियों के साथ संबंध होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. नियमित अपील करने पर कोर्ट द्वारा उन्हें जमानत नहीं देने पर राय ने कोर्ट की आलोचना की थी.

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न्यायपालिका पर रखें भरोसा: SC
सर्वोच्च न्यायलाय ने राय से कहा कि आप अदालत का सामना करने से क्यों डर रही हैं? भरोसा रखिए. आप जाएं और पेश हों. शीर्ष अदालत ने उन्हें 25 जनवरी को होने वाली निजी पेशी से भी छूट देने से इनकार कर दिया है.

साईबाबा को 2014 में गढ़चिरौली पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उन्होंने अपनी खराब तबीयत का हवाला देकर जमानत की अवधि बढ़ाने की अपील की थी. साईबाबा पर नक्सलियों के साथ संबंध रखने का आरोप है.

अरुंधती राय ने मई 2015 में आउटलुक मैगजीन में साईबाबा की गिरफ्तारी से संबंधित लेख लिखा था.

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