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सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कोर्सेस के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को दी मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कोर्सेस के लिए साझा प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. कोर्ट ने 2013 में एमबीबीएस, बीडीएस और स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए साझा प्रवेश परीक्षा पर दिए अपने ही फैसले को खारिज कर दिया है. इस फैसले में सर्वोच्च अदालत ने साझा एंट्रेंस टेस्ट को अवैध करार दिया था.

सबा नाज़
  • नई दिल्ली,
  • 11 अप्रैल 2016,
  • अपडेटेड 5:28 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कोर्सेस के लिए साझा प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. कोर्ट ने 2013 में एमबीबीएस, बीडीएस और स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए साझा प्रवेश परीक्षा पर दिए अपने ही फैसले को खारिज कर दिया है. इस फैसले में सर्वोच्च अदालत ने साझा एंट्रेंस टेस्ट को अवैध करार दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट (एनईईटी) की रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई के दौरान कहा कि जब तक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की वैधता पर नए सिरे से सुनवाई नहीं होती तब तक एनईईटी को लागू किया जा सकता है.

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कोर्ट ने 2013 में मेडिकल कोर्सेस के लिए साझा प्रवेश परीक्षा को अवैध करार देते हुए कहा था कि एमसीआई को निजी मेडिकल कॉलेजों पर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (सीईटी) लागू करने का अधिकार नहीं है. देश भर में 90 मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट आयोजित किए जाते हैं.

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