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जस्टिस जोसेफ पर कोलेजियम और सरकार के बीच घमासान, SC में जनहित याचिका

याचिका में ये भी मांग की गई है कि केंद्र सरकार को आदेश दिया जाय कि जस्टिस के एम जोसफ के लिए कोलेजियम की सिफारिश को जल्द स्वीकार करे. साथ ही चार महीने पहले भेजी सिफारिश को मानते हुए सरकार जस्टिस जोसफ को फौरन सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करने को अपनी मंजूरी दे.

जस्टिस केएम जोसेफ जस्टिस केएम जोसेफ
संजय शर्मा/नंदलाल शर्मा
  • नई दिल्ली ,
  • 04 मई 2018,
  • अपडेटेड 7:47 AM IST

जस्टिस के. एम. जोसफ के सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्ति के मामले में महाराष्ट्र के रिटायर्ड जिला जज जी डी इनामदार ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है. याचिका में जस्टिस जोसफ और इंदु मल्होत्रा के लिए की गई कोलेजियम की सिफारिशों को अलग करने की सरकार की कार्रवाई को असंवैधानिक, गैरकानूनी और मनमानी करार दिए जाने की मांग की गई है.

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याचिका में ये भी मांग की गई है कि केंद्र सरकार को आदेश दिया जाय कि जस्टिस के एम जोसफ के लिए कोलेजियम की सिफारिश को जल्द स्वीकार करे. साथ ही चार महीने पहले भेजी सिफारिश को मानते हुए सरकार जस्टिस जोसफ को फौरन सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करने को अपनी मंजूरी दे.

याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार को आदेश दिया जाए कि वो भविष्य में कोलेजियम की सिफारिशों को बिना कोलेजियम की मंजूरी के अलग-अलग नहीं करेगी. कोर्ट केंद्र सरकार को यह आदेश भी दे कि एमओपी यानी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के फाइनल होने तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर कोलेजियम की सिफारिशों पर सरकार तय समय सीमा में कार्रवाई करेगी.

इस जनहित याचिका में ये भी उल्लेख किया गया है कि न्यायपालिका की संस्थानिक स्वतंत्रता और अखण्डता को बचाए रखना बेहद ज़रूरी है. क्योंकि केंद्र सरकार इसे कुचलना चाहती है.

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