Advertisement

सुप्रीम कोर्ट का आदेश, गैर सरकारी संगठनों के फंडिंग का ऑडिट कराए सरकार

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को गैर सरकारी संगठनों की फंडिंग पर नजर रखने के लिए कोई व्यवस्था बनाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि सरकार हर वर्ष बड़ी मात्रा में फंड जारी करती है, ऐसे में फंडिंग का रिकॉर्ड रखना जरूरी है.

सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट
अनुषा सोनी/सुरभि गुप्ता
  • नई दिल्ली,
  • 10 जनवरी 2017,
  • अपडेटेड 12:49 AM IST

वकील एमएल शर्मा की ओर से गैर सरकारी संगठनों की फंडिंग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 29 लाख संगठनों के ऑडिट का आदेश दिया है.

इस मामले में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की. सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओ फंडिंग की नोडल एजेंसी CAPART (काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी) के निदेशक को समन जारी कर सुनवाई के दौरान मौजूद रहने को कहा था.

Advertisement

सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की ओर से फाइल किए गए रिकॉर्ड के मुताबिक 29 लाख 99 हजार 623 गैर सरकारी संगठनों में से सिर्फ दो लाख 90 हजार 787 संगठनों ने ही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के आधार पर वार्षिक वित्तीय बयान दर्ज कराए हैं.

वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता
सीबीआई ने बताया कि कुछ राज्यों में एनजीओ अपने वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता बनाए रखने के कानून का पालन ही नहीं करते हैं. केंद्र शासित राज्यों में पंजीकृत कुल 82 हजार 250 गैर सरकारी संगठनों में से मात्र 50 संगठन ही रिटर्न फाइल करते हैं.

फंडिंग का रिकॉर्ड रखना जरूरी
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को गैर सरकारी संगठनों की फंडिंग पर नजर रखने के लिए कोई व्यवस्था बनाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि सरकार हर वर्ष बड़ी मात्रा में फंड जारी करती है, ऐसे में फंडिंग का रिकॉर्ड रखना जरूरी है.

Advertisement

सरकारी फंडिंग के ऑडिट का आदेश
देश भर में 32 लाख गैर सरकारी संगठनों को सरकार से सहायता दी जाती है, जिनमें से करीब 29 लाख संगठनों ने कोई बैलेंस शीट फाइल नहीं की. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी सहायता प्राप्त कर रहे गैर संगठनों की फंडिंग के ऑडिट कराने का आदेश दिया है.

31 मार्च तक रिपोर्ट सौंपे सरकार
कोर्ट ने कहा कि एनजीओ को सिर्फ ब्लैक लिस्ट करना काफी नहीं है. सरकार को इसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने की जरूरत है. सरकार को इन संगठनों का ऑडिट खत्म कर 31 मार्च तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी है. SC ने सरकार को एनजीओ के पंजीकरण और फंडिंग की प्रक्रिया सुनिश्चित करने को कहा है.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement