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प्रदूषण पर SC की गाइडलाइन, 4 हफ्ते में सभी वाहनों का डाटा बेस तैयार करे केंद्र

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली-NCR में एक महीने के अंदर सभी पेट्रोल पंप पर प्रदूषण जांच केंद्र बनाए जाए जो सुनिश्चित करें कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं उत्सर्जन मानक के दायरे में हो.

प्रदूषण के लिए गाइडलानी जारी प्रदूषण के लिए गाइडलानी जारी
मोहित ग्रोवर
  • नई दिल्ली,
  • 10 अगस्त 2017,
  • अपडेटेड 2:37 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वायु प्रदूषण को लेकर कुछ गाइडलाइन जारी की है. SC ने अपनी गाइडलाइन में कहा कि बीमा कंपनियां बिना PUC सर्टिफिकेट के किसी भी वाहन का बीमा ना करें.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली-NCR में एक महीने के अंदर सभी पेट्रोल पंप पर प्रदूषण जांच केंद्र बनाए जाए जो सुनिश्चित करें कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं उत्सर्जन मानक के दायरे में हो.

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इन प्रदूषण जांच केंद्रों के काम की नियमित मॉनिटरिंग की जाए. (कोर्ट में पेश की गई EPCA की रिपोर्ट में कहा गया था कि 96 प्रतिशत गाड़ियां प्रदूषण जांच में पास हो जाती है.) कोर्ट ने केंद्र सरकार को देशभर में सभी वाहनों के डेटा बेस को तैयार करने को कहा है. इसके लिए सरकार को चार हफ्ते का वक्त दिया गया है.

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी में पिछले काफी समय से लगातार प्रदूषण को लेकर सुनवाई कर रहे हैं. इससे पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गंगा में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिये अहम फैसला सुनाया है. एनजीटी ने गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सम्बंधित एजेंसियो को 50 हज़ार का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है.

 

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