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नीतीश सरकार को SC से राहत, शराबबंदी पर पटना HC के फैसले पर लगी रोक

पटना हाई कोर्ट ने 30 सितंबर को राज्य सरकार की अधिसूचना को निरस्त किया था, जिसमें राज्य में शराब की बिक्री और इसे पीने पर पाबंदी लगाई गई थी.

सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट
लव रघुवंशी
  • नई दिल्ली,
  • 07 अक्टूबर 2016,
  • अपडेटेड 10:57 PM IST

नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. बिहार में शराबबंदी पर दिए गए पटना हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. कोर्ट ने बिहार सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए रोक लगाई है.

सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही केंद्र सरकार और शराब कंपनियों को नोटिस जारी किया है. पटना हाई कोर्ट ने 30 सितंबर को राज्य सरकार की अधिसूचना को निरस्त किया था, जिसमें राज्य में शराब की बिक्री और इसे पीने पर पाबंदी लगाई गई थी. कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया था.

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पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा शराबबंदी को लेकर किए गए सजा को अनुचित बताते हुए इसे गैर-कानूनी करार दिया. बिहार सरकार के प्रधान अधिवक्ता ललित किशोर ने कहा कि पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा 5 अप्रैल को जारी किए गिए अधिसूचना को रद्द कर दिया. कोर्ट ने उत्पाद विभाग के कानून में जो संशोधन किया था उसे भी गलत करार दिया.

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