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राकेश अस्थाना को CBI का अस्थायी निदेशक नियुक्त करने के खिलाफ याचिका SC ने कबूली

प्रशांत भूषण ने इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश टी.एस. ठाकुर के सामने की जाने की मांग की है. जिसके बाद मुख्य न्यायधीश ने कहा है कि मामले की सुनवाई शुक्रवार को की जाएगी.

राकेश अस्थाना की नियुक्ति पर सवाल राकेश अस्थाना की नियुक्ति पर सवाल
अहमद अजीम
  • नई दिल्ली,
  • 07 दिसंबर 2016,
  • अपडेटेड 1:56 PM IST

हाल ही में नियुक्त किये गए अस्थायी सीबीआई निदेशक राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है. यह याचिका नामी वकील प्रशांत भूषण की स्वयंसेवी संस्था कॉमनकॉज की ओर से दायर की गई है.

प्रशांत भूषण ने इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश टी.एस. ठाकुर के सामने की जाने की मांग की है. जिसके बाद मुख्य न्यायधीश ने कहा है कि मामले की सुनवाई शुक्रवार को की जाएगी.

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भूषण ने अदालत से कहा की सरकार ने सीबीआई के मौजूदा निदेशक के रिटायरमेंट से ठीक 2 दिन पहले सीबीआई में दूसरे सबसे बड़े अधिकारी आर. के. दत्ता का ट्रांसफर कर दिया था ताकि अस्थाना की अस्थायी नियुक्ति निदेशक के तौर पर की जा सके.

भूषण के मुताबिक अस्थाना की नियुक्ति में सरकार ने उचित प्रक्रिया और नियमों का पालन नहीं किया है, नियुक्ति के लिए सेलेक्ट समिति की मीटिंग की जानी चाहिए थी जो कि नहीं की गयी है.

गौरतलब है कि सीबीआई निदेशक अनिल सिन्हा के सेवानिवृत होने पर राकेश अस्थाना को अस्थायी सीबीआई निदेशक बनाया गया है, अस्थाना गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं.

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