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बैन के ख‍िलाफ पटाखा व्यापारी पहुंचे SC

 फायरक्रैकर एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर  पटाखों की बिक्री और संग्रह पर लगी रोक को हटाने की मांग की है. फायरक्रैकर एसोसिएशन की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह करेगा सुनवाई.

सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट
अहमद अजीम
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  • 06 दिसंबर 2016,
  • अपडेटेड 1:02 PM IST

दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर बैन के खिलाफ ट्रेडर्स ऑफ फायरक्रैकर एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. फायरक्रैकर एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर पटाखों की बिक्री और संग्रह पर लगी रोक को हटाने की मांग की है. फायरक्रैकर एसोसिएशन की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह करेगा सुनवाई.

सुप्रीम कोर्ट ने ही लगाया था बैन
असल में पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही पटाखों के लाइसेंस पर बैन के आदेश दिए थे. सुप्रीम कोर्ट ने गत 25 नवंबर को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए बढ़ते प्रदूषण की मार झेल रही दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर बैन लगाया था. कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर ही नहीं, इनके इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगाया था. सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक दिल्ली-NCR में पटाखों के होलसेल और रीटेल विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द कर दिए थे और प्रदूषण के मामले में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से तीन महीने में रिपोर्ट मांगी थी.

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गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में तीन बच्चों की ओर से दाखिल एक याचिका में दशहरे और दिवाली पर पटाखे जलाने पर पाबंदी लगाने की मांग की गई थी. अपनी तरह की यह अनूठी याचिका दाखिल करने वाले इन बच्चों की उम्र 6 से 14 महीने के बीच है. पहली बार ऐसा हुआ कि बच्चे पटाखा बैन करने के लिए कोर्ट के दरवाजे पर जा पहुंचे.

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