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कावेरी जल विवाद पर SC ने कहा, आगे भी सुनवाई करता रहेगा कोर्ट

ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल ने सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी.

कावेरी मामले में SC में सुनवाई कावेरी मामले में SC में सुनवाई
अहमद अजीम
  • नई दिल्ली,
  • 09 दिसंबर 2016,
  • अपडेटेड 11:38 AM IST

कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं को सुनवाई का अधिकार है. सुप्रीम कोर्ट आगे भी जल विवाद पर सुनवाई करता रहेगा. फिलहाल के लिए कर्नाटक तमिलनाडु को 2 हजार क्यूसेक लीटर पानी रोजाना देता रहेगा.

ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल ने सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी.

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दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को 15 हजार क्यूसेक पानी तमिलनाडु को देने को कहा था. इसी मुद्दे को लेकर फैसले के बाद से ही तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए. सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को अपने आदेश में बदलाव करते हुए कर्नाटक से कहा कि वह 20 सितंबर तक तमिलनाडु को 12,000 क्यूसेक कावेरी का पानी दे. यह फैसला आने के कुछ ही घंटे बाद हिंसा शुरू हो गयी थी.

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