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तेलंगाना सरकार की वेबसाइट के जरिए आधार डाटा लीक, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

तेलंगाना सरकार की रेवेन्यू डिपार्टमेंट की वेबसाइट के जरिए आधार डाटा लीक होने का मामला सामने आया है. एक युवक ने तेलंगाना रेवेन्यू डिपार्टमेंट की वेबसाइट के जरिए हजारों लोगों के फिंगरप्रिंट्स और आधार कार्ड की डिटेल हासिल कर ली. उसने फर्जीवाड़ा करके मोबाइल सिम कार्ड भी एक्टिवेट करा लिए.

फाइल फोटो फाइल फोटो
राम कृष्ण/आशीष पांडेय
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  • 03 जुलाई 2018,
  • अपडेटेड 6:50 PM IST

आधार डाटा लीक होने की खबरों पर सरकार अभी सफाई ही दे रही थी कि एक बार फिर डाटा लीक की खबर आ गई है. इस बार डाटा लीक तेलंगाना सरकार की रेवेन्यू डिपार्टमेंट की वेबसाइट के जरिए हुआ है.

एक युवक ने तेलंगाना रेवेन्यू डिपार्टमेंट की वेबसाइट के जरिए हजारों लोगों के फिंगरप्रिंट्स और आधार कार्ड की डिटेल हासिल कर ली. इतना ही नहीं, उसने फर्जीवाड़ा करके मोबाइल सिम कार्ड भी एक्टिवेट करा लिए. इस घटना को अंजाम देने वाला आरोपी संतोष कुमार बीएससी ड्राप आउट बताया जा रहा है.

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यह मामला उस समय सामने आया, जब एक व्यक्ति ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से शिकायत की कि उसकी जानकारी के बिना उसके आधार कार्ड का दुरुपयोग किया जा रहा है. उसके आधार कार्ड से सिम कार्ड जारी किया गया है. इसके बाद हरकत में आए UIDAI ने हैदराबाद के एसआर नगर पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज कराई. मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने फौरन जांच शुरू कर दी, तो तेलंगाना में इस डाटा लीक का खुलासा हुआ.

पुलिस ने मामले में पेद्दापल्ली जिले से सिम कार्ड बेचने वाले को गिरफ्तार किया है. उस पर स्टाम्प डिपार्टमेंट की बेवसाइट व MeeSeva वेबसाइट से फिंगरप्रिंट और आधार डिटेल डाउनलोड करने और सिम कार्ड एक्टिवेट करने का आरोप है.

जांचकर्ताओं के मुताबिक बीएससी ड्रॉप आउट संतोष कुमार ने यूट्यूब वीडियो देखकर इस फर्जीवाड़ा को अंजाम दिया. प्रोप्राइटर ऑफ धनलक्ष्मी कम्युनिकेशन नाम से दुकान चलाने वाले संतोष कुमार ने इसके लिए इंडिया मार्ट से रबर स्टाम्प फिंगरप्रिंट डेवलपिंग मशीन भी खरीदी.

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संतोष कुमार ने पहले तेलंगाना सरकार की वेबसाइट से फिंगरप्रिंट्स और आधार कार्ड की जानकारी डाउनलोड की. इसके बाद फिंगरप्रिंट्स को दोबारा क्रिएट किया और फिर तीन हजार सिम कार्ड को एक्टिवेट किया.

पुलिस ने आरोपी को आधार एक्ट-2016 की धारा 36, 39 और 42 के तहत मामला दर्ज करके गिरफ्तार किया है. उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468 व 471 और आईटी एक्ट की धारा 66 (C) व 66 (D) के तहत भी मामला दर्ज किया है. पुलिस संतोष को हिरासत में लेकर मामले में और जानकारी जुटाना चाहती है.

वहीं, यह घटना सामने आने के बाद तेलंगाना सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अपनी वेबसाइट से फिंगरप्रिंट्स और आधार डिटेल से जुड़े लिंक को हटा दिया है.

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