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प्रशांत भूषण अवमानना मामले में दोषी, टीएमसी सांसद ने SC के फैसले को बताया शक्ति का क्रूर प्रदर्शन

अवमानना केस में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने दोषी करार दिया है. ट्वीट मामले में संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण को कोर्ट की अवमानना का दोषी माना है.

महुआ मोइत्रा (फाइल फोटो- पीटीआई) महुआ मोइत्रा (फाइल फोटो- पीटीआई)
इंद्रजीत कुंडू
  • कोलकाता,
  • 15 अगस्त 2020,
  • अपडेटेड 1:32 AM IST

  • अवमानना मामले में प्रशांत भूषण दोषी
  • सांसद महुआ मोइत्रा ने किए कई ट्वीट

सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को दोषी माना है. वहीं अब तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण से जुड़े अवमानना मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर तीखा हमला किया है. महुआ मोइत्रा ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं.

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यह भी पढ़ें: अवमानना केस में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण दोषी करार

फैसले के बाद मोइत्रा ने एक ट्वीट में कहा, 'हमारी भूमि के प्रथम न्यायालय के लिए- अगर आपके पीछे कानून और सच्चाई है तो आपकी त्वचा इतनी पतली क्यों है?' पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के कृष्णानगर से सांसद महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शक्ति का क्रूर प्रदर्शन करार दिया.

अपने ट्वीट में मोइत्रा ने लिखा, 'जब आपकी सीएए, 370 और Habeas Corpus याचिकाओं जैसे मुद्दे महीनों के लिए बर्बाद हो जाते हैं, तो आप अपनी शक्ति के अनुरूप कैसे होते हो?' बंगाल की टीएमसी सांसद ने कहा, 'याद रखें कि आप लाखों गरीबों के लिए मानक हैं, जो आज भी कहते हैं कि मैं अदालत जाऊंगा. शक्ति का क्रूर प्रदर्शन आप नहीं बन सकते. यह हम सभी को शर्मसार करता है.'

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मोइत्रा ने कहा, 'आप यहां हमारी रक्षा के लिए, न्याय की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए हैं. क्या आप इतने कमजोर हैं कि आप दुर्भावनापूर्ण हमलों से सुरक्षा चाहते हैं.'

यह भी पढ़ें: कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई याचिका, सरकार पर लगाया कुप्रबंधन का आरोप

वहीं द हिंदू पब्लिशिंग ग्रुप के डायरेक्टर एन राम ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी है.

दरअसल, अवमानना केस में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने दोषी करार दिया है. ट्वीट मामले में संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण को कोर्ट की अवमानना का दोषी माना है. इस मामले में सजा पर सुनवाई 20 अगस्त को होगी.

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