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पश्चिम बंगाल में गुटका, पान मसाला पर बैन एक साल और बढ़ा

राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने बताया कि ये प्रतिबंध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत जन-स्वास्थ्य के हित में लगाया गया है क्योंकि तंबाकू और निकोटिन सेहत के लिए हानिकारक है. 

प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर
इंद्रजीत कुंडू
  • कोलकाता,
  • 01 नवंबर 2019,
  • अपडेटेड 5:23 PM IST

  • 2013 से राज्य में गुटका, पान मसाला पर लगा हुआ है प्रतिबंध
  • स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने 25 अक्टूबर ने किया ऐलान

ममता बनर्जी सरकार ने पश्चिम बंगाल में गुटका और पान मसाला पर प्रतिबंध एक साल के लिए बढ़ा दिया है. ये फैसला राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने लिया. प्रतिबंध की बढ़ी अवधि 7 नवंबर से लागू होगी. राज्य सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने 25 अक्टूबर की अधिसूचना के जरिए फैसले का ऐलान किया.

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कहां लगेगा प्रतिबंध?

नई अधिसूचना के मुताबिक 'गुटका और तंबाकू/निकोटिन वाले पान मसाला को बनाने, स्टोर करने, बिक्री और वितरण पर एक साल के लिए प्रतिबंध रहेगा. ये प्रतिबंध बाजार में किसी भी नाम से उन्हें बेचा जा रहा हो, सभी पर लागू होगा.'

राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने बताया कि ये प्रतिबंध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत जन-स्वास्थ्य के हित में लगाया गया है क्योंकि तंबाकू और निकोटिन सेहत के लिए हानिकारक हैं.  

ममता सरकार ने लगाया था पहली बार प्रतिबंध

अधिसूचना में कहा गया कि खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिबंध और रोक) नियमन 2011 ऐसे खाद्य पदार्थों की बिक्री को प्रतिबंधित करता है, जिनमें तंबाकू और निकोटिन शामिल हों. पश्चिम बंगाल में गुटका पर ममता बनर्जी सरकार ने पहली बार प्रतिबंध अप्रैल 2011 में लगाया था.

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टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रॉयन ने प्रतिबंध को बढ़ाने का स्वागत किया है. डेरेक ओ ब्रायन ने अपने ट्वीट में कहा, '2013 से पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में गुटका और पान मसाला बनाने, स्टोरेज, वितरण करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है. अब इसे एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है. हम सबके लिए ये अच्छा है.'

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