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उत्तराखंड में तंबाकू के बाद अब सरकार ने गुटखा पर भी लगाया प्रतिबंध

प्रदेश में पान मसाला के साथ छोटे-छोटे पैकेट में तंबाकू बेचा जा रहा है. इसी को देखते हुए तंबाकू के पैकेट और निकोटिन युक्त गुटखा के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

प्रतीकात्मक चित्र प्रतीकात्मक चित्र
दिलीप सिंह राठौड़
  • देहरादून,
  • 18 अक्टूबर 2019,
  • अपडेटेड 10:28 PM IST

  • गुटखा की बिक्री, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध
  • मुख्यमंत्री ने बताया भविष्य के लिए जरूरी कदम

उत्तराखंड में पान मसाला के साथ मिलने वाले तंबाकू के पैकेट पर रोक लगा दी गई है. औषधीय प्रशासन आयुक्त नितेश कुमार झा की ओर से संबंधित आदेश भी जारी कर दिया गया है. यह आदेश एक वर्ष तक लागू रहेगा.

जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम 2011 के तहत प्रदेश में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध है. इसके बावजूद प्रदेश में पान मसाला के साथ छोटे-छोटे पैकेट में तंबाकू बेचा जा रहा है. इसी को देखते हुए तंबाकू के पैकेट और निकोटिन युक्त गुटखा के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

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सीएम ने बताया शुरुआत

प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने इसे शुरुआत बताया है. उन्होंने कहा कि एक साल तक इस पर अमल कर जनता की प्रतिक्रिया लेना हमारा मकसद है. मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर-दराज से विद्यार्थियों का आगमन होता है, जिससे वे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें. उन्होंने कहा कि तंबाकू उत्पाद और उनका सेवन उन युवाओं को नशे की गर्त में धकेल देता है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा पीढ़ी के जो लोग अब तक तंबाकू के सेवन से दूर हैं, उनको इससे दूर ही रखना हमारा पहला लक्ष्य है. उन्होंने कहा कि दूसरा उद्देश्य यह है कि उन्हें बचाया जाय, जो नशे की, तंबाकू की गिरफ्त में हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार नशा उन्मूलन को प्रतिबद्ध है.

बड़ी है चुनौती

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सरकार के इस फैसले को लेकर लोगों की राय मिश्रित है. अधिकतर लोगों ने इस फैसले को अच्छा बताया, लेकिन चुनौतियां का जिक्र भी कर डाला. लोगों ने इसे रोकने के लिए पुलिस की ईमानदार पहल को भी आवश्यक बताया और कहा कि इस तरह का फैसला पहले भी लिया गया था, लेकिन शासन-प्रशासन उस पर अमल कराने में नाकाम रहा.

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