Advertisement

मदरसों की वीडियोग्राफी पर इलाहाबाद HC ने योगी सरकार से मांगा जवाब

इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. चीफ जस्टिस डी बी भोसले और जस्टिस एम के गुप्ता की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की. जिसके बाद पीठ ने यूपी सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया.

इलाहाबाद HC ने योगी सरकार से मांगा जवाब इलाहाबाद HC ने योगी सरकार से मांगा जवाब
जावेद अख़्तर
  • इलाहाबाद,
  • 04 सितंबर 2017,
  • अपडेटेड 6:03 PM IST

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मदरसों को दिए गए विशेष आदेश का मामला ठंडा होता नजर नहीं आ रहा है. इलाहाबाद हाई कोर्ट इस संबंध में यूपी सरकार से जवाब तलब किया है.

दरअसल, सूबे के सभी मदरसों को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था. आदेश के मुताबिक, सभी मदरसों को 15 अगस्त के दिन राष्ट्र ध्वज फहराने और राष्ट्रगान गाने का आदेश दिया गया था. साथ ही पूरे समारोह की वीडियोग्राफी का भी आदेश दिया गया था.

Advertisement

आदेश के खिलाफ याचिका

सरकार के इसी आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. चीफ जस्टिस डी बी भोसले और जस्टिस एम के गुप्ता की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की. जिसके बाद पीठ ने यूपी सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया. ये याचिका इलाहाबाद के नवाब महमूद ने दाखिल की थी.

14 सितंबर को अगली सुनवाई

हालांकि, सरकार ने इस मामले की रिपोर्ट 8 अगस्त को मांगी थी. अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर को होगी.

बता दें कि सरकार के इस आदेश को लेकर काफी चर्चा हुई थी. कई मदरसों ने इस आदेश का पालन करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था. हालांकि, ज्यादातर मदरसों ने राष्ट्र ध्वज फहराने और राष्ट्र गान गाने का काम किया था.

Advertisement

हिंदी में नाम का आदेश

हाल ही में योगी सरकार ने सूबे के सभी मदरसों के लिए नया आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक सभी मदरसों को अपना नाम, खुलने और बंद होने का वक्त समेत तमाम जानकारियां हिंदी में लिखनी होंगी.

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement