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उन्नाव रेप के दोषी कुलदीप सेंगर की विधानसभा सदस्यता खत्म, अब नहीं रहे विधायक

विधानसभा  सचिवालय द्वारा अधिसूचना के मुताबिक कुलदीप सिंह सेंगर 20 दिसंबर 2019 से यूपी विधानससभा के सदस्य नहीं माने जाएंगे. इसी के साथ ही 20 दिसंबर 2019 से बांगरमऊ विधानसभा खाली हो गई है.

कुलदीप सिंह सेंगर को रेप केस में उम्र कैद की सजा हुई है. (फाइल फोटो) कुलदीप सिंह सेंगर को रेप केस में उम्र कैद की सजा हुई है. (फाइल फोटो)
aajtak.in
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  • 25 फरवरी 2020,
  • अपडेटेड 9:49 AM IST

  • कुलदीप सेंगर की विधानसभा सदस्यता खत्म
  • उन्नाव रेप केस में हैं दोषी, मिली है उम्रकैद
  • बांगरमऊ सीट से BJP के टिकट पर मिली थी जीत

उत्तर प्रदेश के चर्चित उन्नाव रेप केस में दोषी करार दिए गए बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर की विधानसभा सदस्यता खत्म कर गई है. इसी के साथ ही वे अब विधायक नहीं रह गए हैं. इस बावत प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप कुमार दुबे ने अधिसूचना जारी की है. अधिसूचना के मुताबिक सजा के ऐलान के दिन से ही सेंगर की विधानसभा सदस्यता खत्म मानी जाएगी.

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विधानसभा  सचिवालय द्वारा अधिसूचना के मुताबिक कुलदीप सिंह सेंगर 20 दिसंबर 2019 से यूपी विधानससभा के सदस्य नहीं माने जाएंगे. इसी के साथ ही 20 दिसंबर 2019 से बांगरमऊ विधानसभा खाली हो गई है.

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बांगरमऊ विधानसभा से मिली थी जीत

अधिसूचना में कहा गया है कि कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव जिले के बांगरमऊ विधानसभा से निर्वाचित हुए है. दिल्ली की एक अदालत ने 20 दिसंबर 2019 को उन्नाव रेप केस में उन्हें दोषी करार दिया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 10 जुलाई 2013 को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के मुताबिक कुलदीप सिंह सेंगर की विधानसभा की सदस्यता खत्म मानी जाती है. बीजेपी ने पहले ही कुलदीप सेंगर को पार्टी से बाहर कर दिया है.

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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के एक फैसले में कहा था कि अगर कोई विधायक, सांसद या विधान परिषद सदस्य किसी भी अपराध में दोषी पाया जाता है तो और इसके चलते उसे कम से कम दो साल या उससे अधिक की सजा होती है तो वह तुरंत अयोग्य हो जाएगा यानी वो जनप्रतिनिधि नहीं रह जाएगा.

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क्या है उन्नाव रेप केस

बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर पर युवती को अगवा कर रेप करने का आरोप था. घटना के वक्त लड़की नाबालिग थी. अदालत ने सुनवाई के दौरान इस आरोप को सही माना है.

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