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राहुल पर जूता फेंकने वाले युवक का RSS-BJP से है कोई कनेक्शन?

राहुल गांधी पर जूता फेंकने वाले युवक हरिओम मिश्रा के खिलाफ शहर कोतवाल दीपक शुक्ला की ओर से दी गई तहरीर पर आईपीसी की धारा 352, 353 और 500 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

राहुल गांधी पर जूता फेंकने वाला शख्स गिरफ्तार राहुल गांधी पर जूता फेंकने वाला शख्स गिरफ्तार
कुमार अभिषेक/सुरभि गुप्ता
  • सीतापुर,
  • 27 सितंबर 2016,
  • अपडेटेड 8:21 PM IST

सीतापुर के रोड शो में जैसे ही कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर जूता फेंका गया, पूरा चौराहा सन्न रह गया. गनीमत थी कि जूता राहुल को नहीं लगा और वो जितिन प्रसाद के हाथ से टकराकर नीचे जा गिरा.

पकड़ में आया एक युवक
उसी वक्त करीब 40 मीटर की दूरी पर एक हरकत दिखाई दी, जहां एक 25 साल के शख्स को भीड़ ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. पकड़ में आते ही इस लड़के ने जोर-जोर से बोलना शुरू किया कि 60 साल से देश को बर्बाद किया और अब किसानों की याद आ रही है.

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ग्रामीण अखबार का पत्रकार है ये युवक
इसी शख्स ने राहुल गांधी पर अपना जूता उछाला था. इस हरकत से सन्न एसपीजी ये खंगालने में जुट गई कि आखिर ये शख्स है कौन. पता लगा इस लड़के का नाम हरिओम मिश्रा है और सीतापुर शहर का ही रहने वाला है. ये किसी छोटे ग्रामीण अखबार का पत्रकार भी है, जिसका आईकार्ड भी उसके पास से मिला. ये शख्स बार-बार खुद को पत्रकार बताकर कांग्रेस के खराब कार्यकाल का हवाला देता रहा.

राहुल गांधी की बात सही साबित करने में जुटे कांग्रेसी
जूता चलने के बाद राहुल गांधी ने सीतापुर के ही अगले चौराहे पर ऐलान कर दिया कि ये आरएसएस और बीजेपी की हरकत है, लेकिन वो डरने और झुकने वाले नहीं हैं. अब राहुल ने ऐलान किया कि जूता फेंकने वाला शख्स बीजेपी-आरएसएस का है, तो कांग्रेसी इस हरिओम मिश्रा का इतिहास खंगालने में जुटे हैं कि बीजेपी नेताओं के साथ कहीं उसकी कोई तस्वीर मिल जाए, तो फिर राहुल गांधी की बात सही हो जाए.

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किसी पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं
फिलहाल खबर लिखने तक इस शख्स का किसी पार्टी, संगठन या नेता से कोई संबंध सामने नहीं आया है, लेकिन उसके संबंधों को खंगालने का काम फिलहाल जारी है. उधर सीतापुर पुलिस ने जूता फेंकने वाले युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.

दिमागी रूप से दुरुस्त है युवक
राहुल गांधी पर जूता फेंकने वाले युवक हरिओम मिश्रा के खिलाफ शहर कोतवाल दीपक शुक्ला की ओर से दी गई तहरीर पर आईपीसी की धारा 352, 353 और 500 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. इसमें आरोपी पर मानहानि, आपराधिक नीयत से लोकसेवक पर हमला मानते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है. बहरहाल डॉक्टरी जांच में ये युवक दिमागी रूप से दुरुस्त पाया गया है, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया इसका जवाब फिलहाल उसके पास भी नहीं है.

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