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SC की फटकार, 6 महीने में नसीमुद्दीन सिद्दिकी के खिलाफ जांच हो पूरी

लोकायुक्त की भ्रष्टाचार को लेकर जारी रिपोर्ट समेत 3 मामलों में नसीमुद्दीन सिद्दिकी और उनकी पत्नी हुस्ना सिद्दिकी के खिलाफ विजिलेंस और ईडी की जांच में प्रगति न हो पाने को लेकर याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी.

नसीमुद्दीन सिद्दिकी नसीमुद्दीन सिद्दिकी
अहमद अजीम
  • नई दिल्ली,
  • 27 सितंबर 2016,
  • अपडेटेड 2:19 PM IST

मायावती सरकार में कबीना मंत्री रहे नसीमुद्दीन सिद्दिकी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के तहत चल रही जांचों को 6 महीने में पूरा करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है.

लोकायुक्त की भ्रष्टाचार को लेकर जारी रिपोर्ट समेत 3 मामलों में नसीमुद्दीन सिद्दिकी और उनकी पत्नी हुस्ना सिद्दिकी के खिलाफ विजिलेंस और ईडी की जांच में प्रगति न हो पाने को लेकर याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी.

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याचिकाकर्ता जगदीश नारायण शुक्ला की तरफ से पेश वकील एम सी डींगरा का दावा था कि राज्य सरकार जांच में लगातार ढिलाई बरत रही है जबकि पूर्व मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं. यूपी सरकार की तरफ से पेश वकील रवि प्रकाश मेहरोत्रा ने कोर्ट को बताया था कि संपत्तियों के दस्तावेजों को खंगालने में समय लगा था, इसलिए जांच पूरी नहीं हो पाई थी. अब 6 महीने के अंदर विजिलेंस और ईडी को जांच पूरी करके रिपोर्ट सौंपनी है.

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