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उन्नाव रेप केस में बड़ा फैसला, विधायक कुलदीप सेंगर दोषी करार, आज सजा पर बहस

उन्नाव रेप केस में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया है. कोर्ट ने सह आरोपी महिला शशि सिंह को भी दोषी ठहराया. शशि सिंह नौकरी दिलाने के बहाने पीड़िता को कुलदीप सेंगर के पास लेकर गई थी, जिसके बाद सेंगर ने पीड़िता का बलात्कार किया. 

विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (फाइल फोटो) विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (फाइल फोटो)
पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 16 दिसंबर 2019,
  • अपडेटेड 12:08 AM IST

  • 17 दिसंबर को होगी सजा पर बहस
  • 5 में एक मामले में सुनाया गया फैसला
  • सह आरोपी शशि सिंह हुई बरी

उन्नाव रेप केस में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया है. कोर्ट ने सह आरोपी महिला शशि सिंह को बरी कर दिया. शशि सिंह नौकरी दिलाने के बहाने पीड़िता को कुलदीप सेंगर के पास लेकर गई थी, जिसके बाद सेंगर ने पीड़िता का बलात्कार किया. सजा पर बहस 17 दिसंबर को होगी.

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तीस हजारी कोर्ट ने जांच एजेंसी सीबीआई को भी फटकारा लगाया. कोर्ट ने कहा कि पीड़िता ने अपनी और परिवार की जान बचाने के लिए इस केस को देर से रजिस्टर कराया गया. कोर्ट ने कहा कि हम पीड़िता की मन की व्यथा को समझते हैं. कोर्ट ने कहा कि गैंगरेप वाले केस में सीबीआई  ने एक साल चार्जशीट दाखिल करने में क्यों लगाया?

इन धाराओं में दोषी करार

तीस हजारी कोर्ट ने विधायक कुलदीप सेंगर को धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 363 (अपहरण), 366 (शादी के लिए मजबूर करने के लिए एक महिला का अपहरण या उत्पीड़न), 376 (बलात्कार और अन्य संबंधित धाराओं) और POCSO के तहत दोषी ठहराया है.

अभी एक ही मामले में फैसला

इस केस में कुल 5 एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें से एक पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. बाकी में अभी भी सुनवाई इसी कोर्ट में चल रही है, जिसमें पीड़िता के पिता की कस्टडी में हुई मौत, सड़क दुर्घटना में उसके परिवार से मारे गई दो महिला और पीड़िता के साथ किए गए गैंगरेप और उसके चाचा के खिलाफ कथित रूप से झूठा मामले दर्ज करने से जुड़े मामले शामिल है.

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क्या है मामला

जून 2017 में कुलदीप सिंह सेंगर ने पीड़िता का अपहरण करके बलात्कार किया गया था. इस दौरान वह नाबालिग थी. यूपी के बांगरमऊ से चार बार के विधायक सेंगर को अगस्त 2019 में बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया था. पीड़िता के अपहरण का मुकदमा दर्ज होने के बाद अगले दिन उसे यूपी के औरैया जिले से मुक्त कराया गया था. बाद में लड़की ने बयान दर्ज कराया था कि अपहृत करने के बाद उसे कानपुर के एक मकान में रखा गया और वहां पर उसके साथ सामूहिक दुराचार किया गया. बाद में उसे बेच दिया गया था.

पीड़िता से रेप के मामले में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और अन्य के खिलाफ भी मुकदमा चला. सेंगर और शशि सिंह के खिलाफ धारा 120 बी, 363, 366, 376 और 506 के तहत सीबीआई पहले ही आरोप पत्र दाखिल कर चुकी थी. सीबीआई ने दूसरी चार्जशीट में पांच आरोपियों अतुल सिंह सेंगर, विनीत सोनू, शशि सिंह के खिलाफ दर्ज की थी, जिसमें हत्या का भी मामला है.

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