Advertisement

UP: कैबिनेट में सिंडिकेट व्यवस्था को खत्म करते हुए नई आबकारी नीति की घोषणा

यही नहीं उन्हें आधार और पैन कार्ड से भी लिंक किया जाएगा. नई आबकारी नीति में एक शहर में एक नाम से सिर्फ दो दुकानों को ही आवंटित किया जाएगा. इसके अतिरिक्त सरकार ने प्रोत्साहन योजना को भी मंजूरी दी है.

प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर
अंकुर कुमार/शिवेंद्र श्रीवास्तव
  • लखनऊ ,
  • 24 जनवरी 2018,
  • अपडेटेड 12:05 AM IST

उत्तर प्रदेश सरकार ने अहम कैबिनेट बैठक मे दर्जन से ज्यादा महत्वपूर्ण निर्णयों पर मोहर लगाई. इनमें आबकारी नीति और यूपी सदन चलने की घोषणाएं महत्वपूर्ण मानी जा रही है. सरकार ने सिंडीकेट व्यवस्था को खत्म करते हुए नई आबकारी नीति की घोषणा की है. माया सरकार में अस्तितव में आये सहारनपुर, मेरठ बरेली आदि शहरों के लिए बनाया गया स्पेशल जोन्स व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है. अब यूपी में शराब के ठेके आनॅलाइन प्रक्रिया के तहत मिलेंगे और उनकी ई लाटरी के जरिये आवांटन होगा.

Advertisement

यही नहीं उन्हें आधार और पैन कार्ड से भी लिंक किया जाएगा. नई आबकारी नीति में एक शहर में एक नाम से सिर्फ दो दुकानों को ही आवंटित किया जाएगा. इसके अतिरिक्त सरकार ने प्रोत्साहन योजना को भी मंजूरी दी है. इसके तहत अब मौजूदा लाइसेंस पाये दुकानदार यदि बीयर की बिक्री 30 प्रतिशत, इंग्लिश शराब की बिक्री 40 प्रतिशत और देसी शराब की बिक्री 6 परसेंट ज्यादा करते है तो उनकी दुकान का लाइसेंस बिना किसी प्रक्रिया के आगे बढ़ा दिया जाएगा. यही नहीं आने वाले समय में आबकारी विभाग की मद्य निषेद्य विभाग को भी देखेगा. अभी तक मद्य निषेद्य विभाग समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित हो रहा है.

दूसरे महत्वपूर्ण निर्णय

-  यूपी सदन 8 फरवरी से 20 मार्च तक चलेगा.

-  होमगार्ड के लिए बन रहे ट्रेनिंग इंस्टटीयूट की लागत बढ़ने का कैबिनेट ने दिया अप्रवूल.

Advertisement

-  यूपी सचिवालाय के 23 पदों को समाप्त कर दिया गया है । अब यहा टेक्निकल अर्हाता रखने वाले लोगों को नौकरी मिलेगी.

-  एक जनपद, एक उत्पाद योजना को मंजूरी

-  धमार्थ विभाग द्वारा वाराणसी में वैदिक विज्ञान केन्द्र की स्थापना को हरी झंडी

-  शीरा नीति में संशोधन अब 25 प्रतिशत की जगह सिर्फ 12 प्रतिशत शीरे का स्टाक कर सकेगा चीनी मिल

-  उत्तर प्रदेश मे स्ट्रीट वेंडर्स के लिये नया एक्ट जारी किया है. जिसके तहत इंड्स्ट्रियल एरिया मे जगह नियत की जायेगी.

- प्रदेश मे विभागीय कार्य करने के लिये कंसल्टैट्स रखे जाने के बारे मे सरकार ने फैसला किया है. अब सेवा देनेवाली कम्पनियों का पैनल तैयार किया जायेगा. उन्हें रजिस्टर किया जायेगा.

- उत्तर प्रदेश मे स्लॉटर हाउस के बारे मे सरकार ने फैसला किया है

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement