Advertisement

गिरफ्तारी से लेकर PAK में फांसी की सजा तक, जानें जाधव मामले पर सब कुछ

भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई है. कुलभूषण पर पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत मुक़दमा चलाया गया. पाकिस्तान लगातार ये दावा कर रहा है कि कुलभूषण जाधव एक रॉ एजेंट है. जानिए, पाकिस्तान की गिरफ्त में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के बारे में 10 बड़ी बातें. गिरफ्तारी से लेकर सजा तक की पूरी कहानीः

पाकिस्तान सैन्य अदालत ने जाधव को मौत की सजा सुनाई है पाकिस्तान सैन्य अदालत ने जाधव को मौत की सजा सुनाई है
राहुल सिंह
  • नई दिल्ली,
  • 10 अप्रैल 2017,
  • अपडेटेड 7:45 AM IST

इंटरनेशनल कोर्ट ने पाकिस्तान में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है. जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जाधव को मौत की सजा सुनाई थी. कुलभूषण पर पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत मुक़दमा चलाया गया. पाकिस्तान लगातार ये दावा कर रहा है कि कुलभूषण जाधव एक रॉ एजेंट हैं. जानिए, पाकिस्तान की गिरफ्त में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के बारे में 10 बड़ी बातें. गिरफ्तारी से लेकर सजा तक की पूरी कहानीः

Advertisement

1- कुलभूषण जाधव को 3 मार्च, 2016 को ईरान से पाकिस्तान में अवैध घुसपैठ के चलते गिरफ्तार किया गया था. पाकिस्तान का दावा था कि वह एक रिसर्च एंड एनैलेसिस विंग (रॉ) एजेंट है. जबकि भारतीय नागरिक जाधव कानूनी तौर पर ईरान में अपना व्यापार करते थे.

2- पिछले साल जाधव के कथित कबूलनामे का एक वीडियो भी पाकिस्तान ने जारी किया था. अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स में वीडियो पर सवाल उठाए गए थे. वीडियो के सामने आने के बाद दावा किया गया कि 358 सेकेंड के इस वीडियो में 102 कट थे. कई जानकारों ने दावा किया कि जाधव से मजबूरन आरोपों को कबूल करवाया गया था.

3- कथित वीडियो में जाधव कहते हैं, वे दिसंबर 2001 तक इंडियन नेवी में रहे. भारत में संसद पर हुए हमले के बाद डोमेस्टिक इंटेलिजेंस जुटाई गई. जिसके बाद उन्होंने 2003 में इंडियन इंटेलिजेंस सर्विस जॉइन की. जाधव कहते हैं कि वह ईरान से बलूचिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा दे रहे थे.

Advertisement

4- वीडियो में जाधव ने यह भी बताया कि वह 2013 में रॉ में शामिल हुए थे. भारत सरकार ने कथित वीडियो और पाकिस्तान के आरोपों को सिरे खारिज कर दिया था. हालांकि भारत सरकार ने इस बात को कबूला था कि जाधव भारतीय नागरिक हैं और भारतीय नौसेना में काम कर चुके हैं.

5- भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक, जाधव कानूनी तौर पर ईरान में अपना व्यापार करते थे. उन्हें जबरन हिरासत में लेकर परेशान किया गया. भारत ने कहा था कि जाधव को ईरान से अगवा किया गया और पाकिस्तान ये बताने में नाकाम रहा कि वो पाकिस्तान कैसे पहुंचे?

6- भारत ने पाकिस्तान में भारतीय एबेंसी के अफसरों की जाधव से मुलाकात करवाने की इजाजत मांगी थी, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने भारत की इस मांग को ठुकरा दिया था. पाकिस्तान सैन्य अदालत ने जाधव को देश के खिलाफ 'जासूसी और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल' होने का दोषी बताया.

7- सोमवार को अचानक पाकिस्तान की सैन्य अदालत द्वारा 46 साल के कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुना दी गई. इस फैसले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि अगर न्याय के मूलभूत सिद्धांतों और अंतरराष्ट्रीय नियमों को दरकिनार कर जाधव को मौत की सजा दी गई तो इसे उनकी सुनियोजित हत्या समझा जाएगा.

Advertisement

8- वहीं भारत सरकार ने पाकिस्तानी सैन्य अदालत के इस फैसले के विरोध में बुधवार को 11 पाकिस्तानी कैदियों को रिहाई नहीं करने का फैसला किया है.

9- फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल (एफजीसीएम) द्वारा सभी आरोपों में दोषी पाए जाने पर कुलभूषण जाधव की सजा के बाद आशंका है कि पहले से ही तनावपूर्ण भारत-पाकिस्तान के रिश्तों में अब और ज्यादा कड़वाहट आ सकती है.

10- पाकिस्तानी सेना के कानून के तहत आए इस फैसले पर 90 दिनों के भीतर अमल होना तय है.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement