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UGC का सर्कुलर, 123 शिक्षण संस्थानों के नाम से हटेगा 'विश्वविद्यालय'

सर्कुलर के अनुसार जो शिक्षण संस्थान यूजीसी के निर्देश का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा.

प्रतीकात्मक फोटो प्रतीकात्मक फोटो
अनुज कुमार शुक्ला
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  • 13 नवंबर 2017,
  • अपडेटेड 10:21 AM IST

यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (यूजीसी) ने एक सर्कुलर जारी करते हुए 123 उच्च शिक्षण संस्थान को मुसीबत में डाल दिया है. जहां सर्कुलर के तहत यूजीसी ने निर्देश दिए हैं कि जो शिक्षण संस्थान अब तक 'विश्वविद्यालय' कहलाए जा रहे थे, उन्हें अब अपने नाम के साथ ‘विश्वविद्यालय’ शब्द हटाना होगा.

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123 उच्च शिक्षण संस्थान एक महीने के अंदर 'विश्वविद्यालय' नाम हटवा लें. वहीं नाम हटवाने के बाद ये शिक्षण संस्थान ‘डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी’ का इस्तेमाल कर सकते हैं. बता दें कि यह सर्कुलर 10 नवंबर, 2017 को जारी किया था.

सर्कुलर के अनुसार जो शिक्षण संस्थान निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ यूजीसी (इंस्टिट्यूशन्स डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज) रेगुलेशन्स, 2016 के तहत एक्शन लिया जाएगा.

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जानें किन संस्थानों को भेजा गया नोटिस

दिल्ली स्थित इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट (पूसा), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरन ट्रेड, इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर ऐंड बिलियरी साइंस, जामिया हमदर्द, नैशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून, बीआईटी मेसरा, रांची, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु, सिंबायसिस यूनिवर्सिटी, पुणे, BITS पिलानी समेत कई अन्य शिक्षण संस्थानों को यह निर्देश भेजा गया है.

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