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15 साल की मुस्लिम लड़की की शादी बाल विवाह नहीं: हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि कोई मुस्लिम लड़की प्यूबर्टी हासिल करने पर या 15 साल की उम्र पूरी करने पर शादी कर सकती हैं. अदालत ने यह टिप्पणी एक मुस्लिम युवक के खिलाफ बाल विवाह निरोधक अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई को निरस्त करते हुए की.

लीगल है 15 साल की मुस्लिम लड़की की शादी लीगल है 15 साल की मुस्लिम लड़की की शादी
aajtak.in
  • अहमदाबाद,
  • 06 दिसंबर 2014,
  • अपडेटेड 11:59 AM IST

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि कोई मुस्लिम लड़की प्यूबर्टी हासिल करने पर या 15 साल की उम्र पूरी करने पर शादी कर सकती हैं. अदालत ने यह टिप्पणी एक मुस्लिम युवक के खिलाफ बाल विवाह निरोधक अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई को निरस्त करते हुए की.

उस युवक ने अपने समुदाय की 17 साल की लड़की से शादी की थी. जस्टिस जे बी पर्दीवाला ने अपने दो दिसंबर के आदेश में कहा कि 'मुस्लिम पर्सनल लॉ' के अनुसार कोई मुस्लिम लड़की प्यूबर्टी हासिल करने या 15 साल की उम्र पूरी करने पर शादी के लिए योग्य है.

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इनपुट भाषा से

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