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नया सिम कार्ड लेने के लिए अब आधार जरूरी नहीं, सरकार ने दिया न‍िर्देश

मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने इस संबंध में नया निर्देश जारी किया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर
विकास जोशी
  • नई दिल्ली,
  • 02 मई 2018,
  • अपडेटेड 4:57 PM IST

मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने इस संबंध में नया निर्देश जारी किया है. इसके मुताबिक अब आपको नया सिम कार्ड लेने के लिए सिर्फ आधार देने की अनिवार्यता नहीं रहेगी. इसका मतलब यह है कि अब आप आधार के अलावा अन्य दस्तावेज देकर भी नया सिम कार्ड ले सकते हैं.

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दरअसल मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने को लेकर सरकार लगातार सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रही थी, लेक‍िन पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए सरकार को फटकार लगाई. सर्वोच्च अदालत ने कहा कि हमने कभी भी सिम कार्ड को आधार से लिंक करने का निर्देश नहीं दिया था. इस पर सरकार ने अपनी गलती मानी और यह नया आदेश जारी किया है.

टाइम्स ऑफ इंडिया ने टेलीकॉम सचिव अरुणा सुंदरराजन के हवाले से लिखा है कि ग्राहकों को किसी भी तरह की असुविधा न हो,  इसके लिए ही टेलीकॉम कंपनियों को यह निर्देश भेजा गया है.

अखबार के मुताबिक अब आप नया सिम कार्ड लेने के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी दे सकते हैं. बता दें कि फिलहाल आधार को सरकारी योजनाओं समेत बैंक से लिंक करने की डेडलाइन बढ़ा दी गई है.

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इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर जारी कर कहा था कि बैंक खातों को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है. हालांकि इसके साथ ही उसने अपने सर्कुलर में साफ किया है कि बैंक खातों के लिए आधार की अनिवार्यता सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के अनुरूप होगी.

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