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आरुषि-हेमराज हत्याकांड: नूपुर तलवार को हाई कोर्ट से तीन हफ्ते की पैरोल

सीबीआई कोर्ट ने बेटी और नौकर की हत्या मामले में तलवार को उम्र कैद की सजा सुनाई है. नूपुर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट पैरोल पर रिहाई की अर्जी लगाई थी, जिसमें मंजूर कर लिया गया है.

आरुषि‍ की मां नूपुर तलवार आरुषि‍ की मां नूपुर तलवार
स्‍वपनल सोनल
  • इलाहाबाद,
  • 29 अगस्त 2016,
  • अपडेटेड 11:00 PM IST

नोएडा के बहुचर्चित आरुषि-हेमराज मर्डर केस में उम्र कैद की सजा पाने वाली आरुषि की मां नूपुर तलवार को हाई कोर्ट से सोमवार को तीन हफ्ते की पैरोल मिली है.

सीबीआई कोर्ट ने बेटी और नौकर की हत्या मामले में तलवार को उम्र कैद की सजा सुनाई है. नूपुर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट पैरोल पर रिहाई की अर्जी लगाई थी, जिसमें मंजूर कर लिया गया है.

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तलवार को यह पैरोल ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में दाखिल अपील की तैयारी के लिए मिली है. सितंबर के आख‍िरी हफ्ते में उनकी अपील पर अंतिम सुनवाई होनी है. इलाहाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस वीके नारायण की बेंच ने पैरोल पर रिहाई का आदेश दिया है. सितंबर में तलवार की अपील पर डे-टू-डे बेसिस पर सुनवाई होगी.

2008 में बेटी-नौकर की हत्या, 2013 में जेल
गौरतलब है कि मई 2008 में अपनी बेटी और घरेलू नौकर की हत्या का दोषी पाए जाने पर नवंबर 2013 में डॉ. राजेश तलवार और डॉ. नूपुर तलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. फैसला सुनाए जाने के तत्काल बाद तलवार दंपति को गाजियाबाद की डासना जिला जेल ले जाया गया. जस्टि‍स श्याम लाल ने सबूतों को मिटाने के लिए तलवार दंपति को इसके अलावा पांच वर्ष की अतिरिक्त सजा सुनाई. साथ ही जांच के दौरान गलत सूचना देने के लिए उन्होंने राजेश तलवार को एक साल की अतिरिक्त सजा सुनाई.

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