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अभय चौटाला को पाकिस्तान जाने की मिली इजाजत

सीबीआई ने अभय चौटाला की अर्जी का विरोध किया था. सीबीआई का कहना था कि अभय चौटाला 14 मार्च को अर्जी लगा रहे हैं और वह 15 मार्च को पाकिस्तान जाना चाहते हैं. कोर्ट से इजाजत मांग रहे हैं या फिर कोर्ट को सूचित कर रहे हैं.

अभय चौटाला अभय चौटाला
पूनम शर्मा/वरुण शैलेश
  • नई दिल्ली,
  • 15 मार्च 2018,
  • अपडेटेड 4:23 PM IST

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला के बेटे अभय चौटाला को पटियाला हाउस कोर्ट ने पाकिस्तान जाने की इजाजत दे दी है. अभय चौटाला को पाकिस्तान एक शादी में शरीक होने जाना है. पटियाला हाउस कोर्ट ने 2 लाख की रकम जमानती के तौर पर कोर्ट मे जमा कराने को कहा है. अभय चौटाला पर आय से अधिक संपत्ति के दो मामले चल रहे हैं.

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हालांकि सीबीआई ने अभय चौटाला की अर्जी का विरोध किया था. सीबीआई का कहना था कि अभय चौटाला 14 मार्च को अर्जी लगा रहे हैं और वह 15 मार्च को पाकिस्तान जाना चाहते हैं. कोर्ट से इजाजत मांग रहे हैं या फिर कोर्ट को सूचित कर रहे हैं.

वहीं अभय चौटाला के वकील का कहना था कि शादी का न्यौता एक दिन पहले ही व्हाट्सएप से मिला था. पटियाला हाउस कोर्ट ने सीबीआई और अभय चौटाला के वकील को सुनने के बाद इस अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

इससे पहले 2016 में अभय चौटाला कोर्ट को बिना सूचित किए और बिना इजाजत लिए रियो ओलंपिक में भाग लेने चले गए थे. नाराज सीबीआई ने उनकी जमानत खारिज करके जेल भेजने के लिए कहा था, बल्कि कोर्ट भी उनके रिओ चले जाने पर काफी नाराज हुआ था.

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उसके बाद दिए अपने आदेश में कोर्ट ने साफ किया था अभय चौटाला देश से बाहर जाने से पहले हर हाल में कोर्ट से इसकी इजाजत लेंगे और अगर उन्होंने इसका पालन नहीं किया तो उन्हें कड़ी सजा के लिए तैयार रहना होगा.

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