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शहाबुद्दीन को बिहार से बाहर की जेल में ट्रांसफर करने के लिए SC में याचिका दायर

जमानत रद्द होने के बाद दोबारा सीवान जेल में बंद हुए बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की मुश्किलें बढ़ने वाली है. उनको बिहार से बाहर किसी जेल में स्थांतरित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है.

बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन
मुकेश कुमार/अहमद अजीम/सुजीत झा
  • नई दिल्ली/पटना,
  • 06 अक्टूबर 2016,
  • अपडेटेड 5:06 PM IST

जमानत रद्द होने के बाद दोबारा सीवान जेल में बंद हुए बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की मुश्किलें बढ़ने वाली है. उनको बिहार से बाहर किसी जेल में स्थांतरित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है.

सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को तेजाब हत्याकांड में अपना तीनों बेटे को खो चुके चंदा बाबू ने दायर की है. चंदा बाबू की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने यह याचिका दायर की है. प्रशांत भूषण ने कोर्ट से याचिका पर जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया है.

जानकारी के मुताबिक, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा दायर याचिका में ये दलील दी गई है कि मो. शहाबुद्दीन के सीवान जेल में रहने से मुकदमे की सुनवाई पर असर पड़ेगा. सीवान जेल में रहने से वो मुकदमों के गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं.

बिहार से बाहर किसी जेल में शहाबुद्दीन को स्थांतरित कर देने से उनके खिलाफ चल रहे मुकदमों की सुनवाई सही ढंग से हो सकेगी और मुकदमों पर कोई असर भी नहीं पड़ेगा. इस तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रायल कराने की मांग की गई है.

बताते चलें कि सीवान जेल में पटना हाईकोर्ट से मो. शहाबुद्दीन को 7 सितंबर को जमानत मिलने के बाद 21 दिनों तक वो सीवान में रहे. लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत को रद्द कर दिए जाने के बाद शहाबुद्दीन को फिर से सीवान जेल भेज दिया गया.

आरोप है कि जेल में शहाबुद्दीन काफी ऐशो-आराम के साथ रहते थे. जेल में ही उसका दरबार भी चलता था. इसका खुलासा सीवान जिला प्रशासन द्वारा जेल के औचक निरीक्षण के दौरान हुआ था. इसके बाद जेल में उनसे मिलने वालों पर नजर रखी जाने लगी.

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