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वायुसेना अधिकारियों की हत्या में यासीन मलिक के खिलाफ सुनवाई आज

वायुसेना अधिकारियों की हत्या के मामले में आज अलगाववादी नेता यासीन मलिक के खिलाफ जम्मू की टाडा कोर्ट में सुनवाई होगी. 1990 में जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आतंकियों ने वायुसेना के चार अधिकारियों की हत्या कर दी थी.

अलगाववादी नेता यासीन मलिक (फाइल फोटो) अलगाववादी नेता यासीन मलिक (फाइल फोटो)
aajtak.in
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  • 23 अक्टूबर 2019,
  • अपडेटेड 8:09 AM IST

  • यासीन मलिक के खिलाफ टाडा कोर्ट में सुनवाई
  • वायुसेना अधिकारियों की हत्या का है आरोप

वायुसेना अधिकारियों की हत्या के मामले में आज अलगाववादी नेता यासीन मलिक के खिलाफ जम्मू की टाडा कोर्ट में सुनवाई होगी. 1990 में जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आतंकियों ने वायुसेना के चार अधिकारियों की हत्या कर दी थी.

इसी केस में सीबीआई ने जम्मू की टाडा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें यासीन मलिक मुख्य आरोपी है. फिलहाल यासीन मलिक टेरर फंडिंग मामले में अभी तिहाड़ जेल में बंद है.

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जम्मू एवं कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के प्रमुख यासीन मलिक सहित पांच लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) दूसरा पूरक आरोपपत्र भी दाखिल कर चुकी है.

एक विशेष अदालत में नए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आतंकी फंडिंग मामले में इन सभी अलगाववादी नेताओं के खिलाफ यह आरोपपत्र दाखिल किया गया है. एजेंसी ने इन कश्मीरी अलगाववादियों पर 2010 और 2016 में आतंकवादी गतिविधियों और पथराव करने के लिए पाकिस्तान से फंड पाने का आरोप लगा है .

इनके खिलाफ है आरोप

200 पेज के इस आरोपपत्र में यासीन मलिक के साथ ही जम्मू-कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष शब्बीर शाह, दुख्तारन-ए-मिल्लत प्रमुख असिया अंद्राबी, ऑल पार्टी हुर्रियत कांफ्रेंस के महासचिव मसरत आलम और पूर्व विधायक रशीद इंजीनियर के नाम शामिल हैं.

क्या है पूरा मामला?

25 जनवरी 1990 को यासीन मलिक के नेतृत्व में जेकेएलएफ के आतंकवादियों ने श्रीनगर के बाहरी इलाके में वायुसेना के जवानों पर हमला किया. आतंकियों ने जवानों पर उस वक्त गोलियां चलाईं जब वे बस का इंतजार कर रहे थे. आतंकी हमले में स्कवार्डन लीडर रवि खन्ना समेत वायुसेना के 4 जवानों की मौत हो गई थी, जबकि 6 लोग घायल हो गए थे.

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मामले की जांच सीबीआई ने की थी. 1990 में जम्मू की टाडा कोर्ट में दायर की सीबीआई की चार्जशीट में यासीन मलिक मुख्य आरोपी थे. हालांकि, यासीन मलिक के खिलाफ मामले को 1995 में जम्मू से अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था . इसके बाद जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट ने इसे 1998 में जम्मू टाडा अदालत में स्थानांतरित कर दिया.

मोदी सरकार में सक्रिय हुई CBI

यासीन मलिक ने जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के श्रीनगर विंग के समक्ष एक नई याचिका दायर की, जिसमें मामले की सुनवाई को श्रीनगर में स्थानांतरित करने की मांग की गई. जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के श्रीनगर विंग के स्थगन आदेश के कारण मामले में कार्यवाही फिर अटक गई.

हालांकि, मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद सीबीआई हरकत में आई. सीबीआई की वकील मोनिका कोहली ने यासीन मलिक की याचिका का विरोध किया और जम्मू की टाडा अदालत में मुकदमे को फिर से शुरू करने की मांग की. उच्च न्यायालय की जम्मू विंग ने यासीन मलिक की याचिका को खारिज कर दिया.

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