Advertisement

दिल्ली: स्मॉग टावर के काम से हटा आईआईटी बॉम्बे, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी बॉम्बे को अदालत के जरिए केंद्र को सौंपी गई स्मॉग टावर्स परियोजना से पीछे हटने पर फटकार लगाई है. दरअसल, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि आईआईटी बॉम्बे वापस हट गया है.

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 30 जुलाई 2020,
  • अपडेटेड 5:58 AM IST

  • सुप्रीम कोर्ट की आईआईटी बॉम्बे को फटकार
  • आईआईटी बॉम्बे वापस हट गया: तुषार मेहता

वायु प्रदुषण के मामले में देश की राजधानी दिल्ली का नाम दुनिया के टॉप शहरों में शामिल है. वहीं अब दिल्ली में स्मॉग टावर लगाने के मामले में आईआईटी बॉम्बे के वापस हटने से सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया और आईआईटी बॉम्बे को फटकार लगाई है.

यह भी पढ़ें: लॉकडाउन खत्म होते ही दिल्ली में यमुना फिर हुई प्रदूषित, एक बार फिर बनी जहरीले केमिकल वाली नदी

Advertisement

सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी बॉम्बे को अदालत के जरिए केंद्र को सौंपी गई स्मॉग टावर्स परियोजना से पीछे हटने पर फटकार लगाई है. दरअसल, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि आईआईटी बॉम्बे वापस हट गया है. जिसके बाद जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि वे सात महीने बाद कैसे वापस हट सकते हैं? यह अवमानना है. हम आईआईटी बॉम्बे के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करेंगे. हम उन्हें दंडित करेंगे.

यह भी पढ़ें: दिल्ली पर वायु प्रदूषण की गहरी मार, 5.8 फीसदी जीडीपी का नुकसान

बता दें कि जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ दिल्ली में वायु प्रदूषण के मामले की सुनवाई कर रही है. इस मामले में कोर्ट ने शहर में एक स्मॉग टॉवर लगाए जाने का आदेश दिया था. वहीं अब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि आईआईटी बॉम्बे ने इस काम से अपने हाथ वापस खींच लिए हैं.

Advertisement

कब होगी सुनवाई?

जस्टिस मिश्रा ने कहा कि आईआईटी बॉम्बे को बुलाया जाए और आधे घंटे के भीतर इस पर सुनवाई करेंगे. वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो इतनी जल्दी नहीं आ सकते हैं. सॉलिसिटर जनरल के अनुरोध के मुताबिक इस मामले में आज फिर सुनवाई होगी.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement