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सुप्रीम कोर्ट का आदेश, देशभर की जेलों और थानों में जल्‍द लगाए जाएं सीसीटीवी कैमरे

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को देशभर की जेलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने साथ ही ऐसे पुलिस थानों में भी सीसीटीवी लगाने का आदेश दिया, जो हिरासत में कैदियों की मौत और अन्य वारदातों के लिए अक्सर विवादों में रहते हैं.

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aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 24 जुलाई 2015,
  • अपडेटेड 4:01 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को देशभर की जेलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने साथ ही ऐसे पुलिस थानों में भी सीसीटीवी लगाने का आदेश दिया, जो हिरासत में कैदियों की मौत और अन्य वारदातों के लिए अक्सर विवादों में रहते हैं.

एक साल में लगाए जाएं सीसीटीवी कैमरे: SC
सुप्रीम कोर्ट के जज टी.एस. ठाकुर और जज आर.बानुमति की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि सभी जेलों में सीसीटीवी कैमरे एक साल के भीतर लगाए जाएं. कोर्ट ने यह भी कहा कि हर पुलिस थाने में कम से कम दो महिला कांस्टेबल होने चाहिए.

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राज्य मानवाधिकार आयोग में वेकैंसी को तीन माह में भरें
जज ठाकुर ने कहा कि सभी राज्य सरकारें राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित वेकैंसी को तीन माह के भीतर भर लें. जज ने केंद्र शासित प्रदेशों को भी राज्य मानवाधिकार के गठन का आदेश दिया. साथ ही यह भी कहा कि दिल्ली सहित सभी केंद्र शासित प्रदेशों के पास अपना मानवाधिकार आयोग नहीं है.

दिलीप के. बासु की याचिका पर सुनवाई
कोर्ट ने यह आदेश दिलीप के. बासु की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें जेलों में सुधार और राज्य मानवाधिकार आयोग में रिक्तियों को भरने के लिए आदेश देने का अनुरोध किया गया था.

इनपुट IANS

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