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जेटली को 'क्रुक' कहा या नहीं, कोर्ट ने केजरीवाल से मांगा जवाब

पिछले महीने अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट को कहा था कि उन्होंने अपने वकील राम जेठमलानी को सुनवाई के दौरान जेटली के लिए 'क्रूक' शब्द का प्रयोग करने के लिए नहीं कहा था. अब कोर्ट ने इस मामले में 4 हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा है. इसकी अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी.

केजरीवाल से कोर्ट ने मांगा जवाब केजरीवाल से कोर्ट ने मांगा जवाब
पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 23 अगस्त 2017,
  • अपडेटेड 6:28 AM IST

अरुण जेटली की अर्जी पर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाइकोर्ट ने नोटिस जारी किया है. दिल्ली हाइकोर्ट में अरुण जेटली द्वारा दायर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 10 करोड़ के सिविल मानहानि मामले में अरुण जेटली ने कोर्ट में एक नई अर्जी लगाई है. अरुण जेटली ने अपनी अर्जी में कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में गलत हलफनामा दिया है कि उन्होंने राम जेठमलानी को उनके खिलाफ गलत शब्द इस्तेमाल करने को नहीं कहा था. जबकि राम जेठमलानी ने बार-बार कहा है कि केजरीवाल के कहने पर ही उन्होंने गलत शब्द का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया. इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को नोटिस जारी कर 11 दिसंबर तक जवाब देने का आदेश दिया है.

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दरअसल जेटली मानहानि के मामले में सुनवाई के दौरान राम जेठमलानी ने जेटली को लेकर 'क्रूक' शब्द का प्रयोग किया था. जिसके बाद जेटली ने दूसरा मानहानि का केस केजरीवाल पर कर दिया था. फिलहाल केजरीवाल के इस मामले में वकील रहे राम जेठमलानी ने प्रेस कांफ्रेंस करके साफ कर दिया है कि क्रूक शब्द का इस्तेमाल उन्होंने केजरीवाल के कहने पर ही किया था. जबकि कुछ दिन पहले हाईकोर्ट में केजरीवाल ने हलफनामा दिया था कि राम जेठमलानी को अरुण जेटली के खिलाफ क्रूक शब्द का इस्तेमाल करने को उन्होंने नहीं कहा था.

पिछली सुनवाई के दौरान अरुण जेटली की अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दाखिल मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल के वकीलों को आगाह कर दिया था कि सुनवाई के दौरान आगे से जेटली के क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. इससे कोर्ट का माहौल खराब होता है. हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि अरुण जेटली से क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान कोई भी गलत शब्द का प्रयोग ना किया जाए साथ ही कानून के तहत जो सवाल हो वही पूछा जाए.

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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपने ऑब्जरवेशन में कहा था कि अरविंद केजरीवाल जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए. अगर इस तरह के पद पर बैठे हुए लोगों के वकीलों द्वारा इस तरह की बातें कही जाती हैं तो हम आम जनता को क्या जवाब देंगे. इससे कोर्ट की गरिमा भंग होती है. कोर्ट ने केजरीवाल के वकीलों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोर्ट में इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल दोबारा किया गया तो मामले को रजिस्टार के पास से जज के पास भेज दिया जाएगा.

इस केस की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी. गौरतलब है कि DDCA मामले में आरोपों को लेकर जेटली ने अरविंद केजरीवाल समेत 5 नेताओं पर 10 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दायर किया था. राम जेठमलानी ने 17 मई की सुनवाई में अरुण जेटली के खिलाफ क्रूक शब्द का प्रयोग किया था. इसपर कोर्ट में अरुण जेटली और राम जेठमलानी में तीखी बहस हुई थी.

क्या है मामला?

दरअसल अरविंद केजरीवाल ने अरुण जेटली पर दिल्ली और जिला क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे. जेटली साल 2013 तक डीडीसीए के अध्यक्ष थे. उन्होंने ये ओहदा 13 साल तक संभाला था. आरोपों के खिलाफ जेटली अदालत गए और केजरीवाल के खिलाफ 10 करोड़ रुपये का मानहानि दावा किया. इसके अलावा उन्होंने पटियाला हाउस कोर्ट में इसी मामले में आपराधिक मानहानि का मामला भी दर्ज करवाया है.

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