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दिल्ली सरकार का आदेश, अब जूनियर अधिकारी भी बन सकेंगे विभाग प्रमुख

अरविंद केजरीवाल सरकार के इस नए आदेश से अफसरशाही में नई पेचीदगी शुरू होने वाली है. क्योंकि ताजा आदेश यह कहता है कि किसी विभाग का मुखिया बनने के लिए उस अधिकारी का प्रमुख सचिव या सचिव होना जरूरी नहीं है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
स्‍वपनल सोनल/कुमार कुणाल
  • नई दिल्ली,
  • 20 जनवरी 2016,
  • अपडेटेड 12:09 AM IST

अपने अलग हटके आदेशों और निर्देशों के कारण अक्सर विवादों में रहने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने बुधवार को एक और विवादास्पद आदेश जारी कर दिया है. इसके तहत अब यदि किसी विभाग के प्रमुख सचिव या सचिव छुट्टी पर जाते हैं तो विभाग के किसी जूनियर अधि‍कारी को भी विभागीय जिम्मा सौंपा जा सकता है, जबकि अब तक ऐसी स्थि‍ति होने पर विभाग के प्रमुख सचिव या सचिव स्तर के दूसरे अधि‍कारी को ही यह जिम्मा सौंपा जाता था.

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जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल की सरकार के इस नए आदेश से अफसरशाही में नई पेचीदगी शुरू होने वाली है. क्योंकि ताजा आदेश यह कहता है कि किसी विभाग का मुखिया बनने के लिए उस अधिकारी का प्रमुख सचिव या सचिव होना जरूरी नहीं है. ऐसे में अगर प्रमुख सचिव छुट्टी पर जाते हैं तो उन्हीं के विभाग का कोई जूनियर अधिकारी को विभाग का जिम्मा सौंपा जाएगा. यानी जहां अब तक विभागों के प्रमुख सीनियर आईएएस अधिकारी ही होते थे, वहीं इस नए आदेश के बाद जूनियर आईएएस अधिकारी, यहां तक कि दानिक्स अधिकारी भी विभाग के प्रमुख बना दिए जाएंगे.

आदेश का दूसरा पहलू भी
दूसरी ओर, इस आदेश का दूसरा पहलू यह है कि दिल्ली सरकार में सीनियर स्तर पर अब अधिकारियों की संख्या कम रह गई हैं. कई सारे अधिकारियों ने या तो केंद्र सरकार का रुख कर लिया है या फिर सरकार से किसी न किसी मामले पर मतभेद होने के कारण छुट्टी पर चले गए हैं. ऐसे अधिकारियों में शकुंतला गैमलिन और चेतन सांघी का नाम अहम है. इसके साथ ही गिने चुने अधिकारी ऐसे हैं जो प्रमुख सचिव के औहदे पर केजरीवाल सरकार के अंदर काम कर रहे हैं.

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वरीयता में बदलाव के संकेत
इस आदेश के बाद जहां अब तक चले आ रहे सिस्टम को पूरी तरह बदल दिया गया है, वहीं नौकरशाही की वरीयता में भी बड़े बदलाव के संकेत हैं. अहम बात यह है कि इस आदेश में यह साफ तौर पर लिखा गया है कि इसे जारी करने से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अनुमति ले ली गई है, यानी फैसला सबसे ऊपरी स्तर पर हुआ है.

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