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अयोध्या केस: जब CJI ने मुस्लिम पक्ष से पूछा- क्या आप संतुष्ट हैं? कोर्ट में गूंजे ठहाके

सोमवार को सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने कोर्ट में कई सवाल खड़े किए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप सिर्फ मुस्लिम पक्ष से सवाल पूछते हैं, हिंदू पक्ष से कम ही सवाल होते हैं.

...जब सुप्रीम कोर्ट में गूंजे ठहाके! (फोटो: चीफ जस्टिस रंजन गोगोई) ...जब सुप्रीम कोर्ट में गूंजे ठहाके! (फोटो: चीफ जस्टिस रंजन गोगोई)
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 15 अक्टूबर 2019,
  • अपडेटेड 2:17 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या केस की सुनवाई का 39वां दिन
  • मंगलवार को हिंदू पक्ष रख रहा है अंतिम दलीलें
  • गंभीर चर्चा के बीच मंगलावर को कोर्ट में गूंजे ठहाके
सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मसले की सुनवाई अपने आखिरी दौर में चल रही है. लेकिन इस गंभीर माहौल के बीच मंगलवार को अदालत में ठहाके गूंजे. वो भी उस वक्त जब चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन से सवाल पूछा. CJI ने पूछा था कि क्या आप हमारे सवालों से संतुष्ट हैं? इसी पर अदालत में हंसी गूंजी.

सोमवार को क्या हुआ था?

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दरअसल, सोमवार को सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने कोर्ट में कई सवाल खड़े किए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप सिर्फ मुस्लिम पक्ष से सवाल पूछते हैं, हिंदू पक्ष से कम ही सवाल होते हैं.

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को जब राजीव धवन की ओर से ये सवाल किए गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा था, सिर्फ सुनवाई को आगे बढ़ने दिया. हालांकि, हिंदू पक्ष की ओर से तब आपत्ति जताई गई थी.

इसे पढ़ें: अयोध्या: SC से बोले मुस्लिम पक्ष के वकील- आप मुझसे सवाल करते हैं, हिंदू पक्ष से नहीं!

अब मंगलवार को क्या हुआ?

अब जब मंगलवार को हिंदू पक्ष अपनी दलीलें रख रहा था तो बेंच की ओर से लगातार सवाल दागे गए, तभी चीफ जस्टिस ने मुस्कुराते हुए मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन से पूछा कि क्या हम हिंदू पक्ष से सही सवाल पूछ रहे हैं? क्या आप इन सवालों से संतुष्ट हैं, मिस्टर धवन?

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इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में ठहाके गूंजे और के. परासरण बोले कि मुझे सवालों से कोई ऐतराज़ नहीं हैं, मैं सभी सवालों के जवाब दूंगा.

सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या केस के आखिरी 72 घंटे?

बरसों से चले आ रहे रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में सुनवाई अब अंतिम दौर में है. सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मामले की सुनवाई की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर तय की गई है. 15-16 अक्टूबर को हिंदू पक्ष की ओर से दलीलें रखी जा रही हैं.

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