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अयोध्या पर फैसले से पहले सोशल मीडिया मैसेज और पोस्टर पर लगी रोक

अयोध्या जमीन विवाद में फैसला कभी भी आ सकता है. इसके मद्देनजर अयोध्या के जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने सोशल मीडिया मैसेज और पोस्टर पर रोक लगा दी है.

अयोध्या में पोस्टर लगाने पर रोक (फाइल फोटो-ANI) अयोध्या में पोस्टर लगाने पर रोक (फाइल फोटो-ANI)
कुमार अभिषेक
  • अयोध्या,
  • 04 नवंबर 2019,
  • अपडेटेड 1:50 PM IST

  • अयोध्या में मंदिर-मस्जिद पर सांप्रदायिक टिप्पणी पड़ेगी महंगी
  • किसी भी तरह के विवादित पोस्टर लगाने पर होगी सख्त कार्रवाई
  • भड़काऊ भाषण, धार्मिक जलसे और लाइसेंसी हथियारों पर भी रोक

अयोध्या जमीन विवाद में फैसला कभी भी आ सकता है. इसके मद्देनजर अयोध्या के जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने सोशल मीडिया मैसेज और पोस्टर पर रोक लगा दी है. कोई भी अयोध्या विवाद, राम मंदिर या बाबरी मस्जिद से जुड़ा मैसेज न तो सोशल मीडिया पर शेयर कर पाएगा और न ही कोई पोस्टर लगाया जाएगा. डीएम का कहना है कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए 28 दिसंबर तक यह रोक लगाई है.

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राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के आखिरी फैसले के पहले अयोध्या प्रशासन ने नया सर्कुलर भी जारी किया है. अयोध्या प्रशासन ने जिले में हर तरह के सोशल मीडिया पर होने धार्मिक कमेंट पर एडवाइजरी जारी की है.

प्रशासन ने कहा है कि अयोध्या, मंदिर, मस्जिद या फिर सांप्रदायिक कमेंट सोशल मीडिया पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे. अगर लोग अपने व्हाट्सएप्प, फेसबुक टि्वटर इंस्टाग्राम या दूसरे अन्य सोशल मीडिया ग्रुप पर आपत्तिजनक पोस्ट या कमेंट लिखते हुए पाए जाएंगे तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

लाइसेंसी हथियारों पर भी रोक

प्रशासन ने गड़बड़ी न हो इसके लिए कई तरह के प्रशासनिक फैसले लिए हैं. 28 दिसंबर तक अयोध्या में सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम, राजनैतिक धार्मिक-सामाजिक रैलियां, वॉल पेंटिंग जलसे और जुलूस पर रोक रहेगी.

अयोध्या में कोई भी शख्स किसी भी तरह के हथियार, चाहे वे लाइसेंसी हथियार ही क्यों ना हो, लेकर अयोध्या में नहीं चल सकता. सिर्फ सरकारी लोग ही अपने सरकारी हथियारों के साथ अयोध्या के भीतर आ सकेंगे.

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अयोध्या में धारा 144 लागू

पूरे जिले में धारा 144 लागू रहेगी और अगर कोई भी इसका उल्लंघन करता पाया गया तो आईपीसी के 188 के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी. अयोध्या में मीडिया के लिए भी एक सर्कुलर जारी जारी किया गया है. बिना अनुमति के डिबेट आयोजित नहीं किए जा सकेंगे.

भड़काऊ भाषा पर होगी सख्त कार्रवाई

मीडिया को सभी तरह के आपत्तिजनक और भड़काऊ लोगों को अलग रखना होगा, मीडिया के कार्यक्रमों में आपत्तिजनक भाषा, भड़काऊ भाषा आदि पर बैन होगा. मीडिया के सभी तरह के पास और कार्यक्रमों की जानकारी अयोध्या के साकेत महाविद्यालय में बन रहे मीडिया सेंटर में देनी होगी और वहां से अनुमति के बाद ही अयोध्या के भीतर किसी तरह के कार्यक्रम को किया जा सकता है.

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