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30 अप्रैल तक आधार से लिंक करें बैंक खाते, वरना होंगे ब्लॉक

अगर आपने अपना बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है, तो जल्द करा लीजिए. बुधवार को आयकर विभाग ने कहा कि जुलाई 2014 से अगस्त 2015 के बीच खोले गए सभी बैंक अकाउंट, बीमा अकाउंट और स्टोक्स अकाउंट खाताधारक के आधार कार्ड से 30 अप्रैल तक लिंक हो जाना चाहिए.

आधार कार्ड से लिंक नहीं होने पर नहीं हो सकेगा लेनदेन आधार कार्ड से लिंक नहीं होने पर नहीं हो सकेगा लेनदेन
राम कृष्ण
  • नई दिल्ली,
  • 12 अप्रैल 2017,
  • अपडेटेड 5:10 PM IST

अगर आपने अपना बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है, तो जल्द करा लीजिए. बुधवार को आयकर विभाग ने कहा कि जुलाई 2014 से अगस्त 2015 के बीच खोले गए सभी एनआरआई के बैंक अकाउंट, बीमा अकाउंट और स्टोक्स अकाउंट आधार कार्ड से 30 अप्रैल तक लिंक हो जाना चाहिए. अगर खाताधारक ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उनके अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाएंगे.

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खाता ब्लॉक होने पर किसी तरह का लेनदेन नहीं किया जा सकेगा. आयकर विभाग ने कहा कि विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (FATCA) के तहत सभी खाताधारक 30 अप्रैल तक अपनी केवाईसी जानकारी एवं आधार नंबर बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को हरहाल में उपलब्ध करा दें. भारत और अमेरिका ने कर चोरी रोकने के लिए FATCA के तहत 31 अगस्त 2015 को एक समझौता किया है, जिसमें खाता धारकों के वित्तीय लेन-देन की जानकारी एक दूसरे से साझा करने का प्रावधान किया गया है. अभी तक कई एनआरआई के खाते आधार कार्ड से लिंक नहीं हैं.

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