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बिहार: शराब बैन पर कानून को नीतीश कैबिनेट की मंजूरी, पीते हुए पकड़े गए तो 10 साल तक कैद

नए कानून के मुताबिक सार्वजनिक जगहों पर शराब पीते हुए पकड़े जाने पर 10 साल की सजा और 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा.

अमित कुमार दुबे/रोहित कुमार सिंह
  • पटना,
  • 16 मार्च 2016,
  • अपडेटेड 1:02 AM IST

बिहार सरकार ने शराब और शराबियों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है. शराब बेचने वालों के साथ-साथ शराब पीने वाले भी अब सरकार के राडार पर हैं. अब सार्वजनिक जगहों पर शराब पीते हुए पकड़े जाने पर 10 साल तक की सजा हो सकती है.

शराब मुक्त बिहार बनाने की कोशिश
नीतीश कैबिनेट ने बुधवार को शराब कानून को और सख्त बनाने का फैसला लिया. नए कानून के मुताबिक सार्वजनिक जगहों पर शराब पीते हुए पकड़ जाने पर 10 साल की सजा और 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा. ये कानून 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा.

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बेगुनाह को बचाने का प्रावधान
साथ ही अगर किसी बेगुनाह को इस कानून के तहत गिरफ्तारी होती है तो आरोपी पुलिसवालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. कानून में इसका भी प्रावधान किया गया है. मालूम हो कि नीतीश सरकार ने बिहार में एक अप्रैल से शराब बैन करने का ऐलान किया है.

देश के कई हिस्सों में भी शराब बैन
देश के गुजरात, नागालैंड और लक्ष्यद्वीप में भी शराब बैन है. इसके अलावा मणिपुर के कुछ हिस्सों में भी शराब पर पाबंदी है. जबकि केरल में 30 मई 2014 के बाद से शराब दुकान के लिए लाइसेंस मिलना बंद है. वहीं आंध्र प्रदेश, हरियाण, मिजोरम में शराब बैन किया गया था. लेकिन यहां सफल नहीं हो सका.

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