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LG के हक में HC के फैसले के बाद BJP का पोस्टर, कहा- केजरीवाल इस्तीफा दो

महेश गिरि जो कि पूर्वी दिल्ली से सांसद है उनके नाम से पोस्टर लगाए गए हैं. पोस्टर में लिखा गया है कि क्या माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अरविंद केजरीवाल को सत्ता में रहने का हक है? अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो.

दिल्ली की सड़कों पर लगे पोस्टर दिल्ली की सड़कों पर लगे पोस्टर
प्रियंका झा/हिमांशु मिश्रा
  • नई दिल्ली,
  • 05 अगस्त 2016,
  • अपडेटेड 1:25 PM IST

भारतीय जनता पार्टी के सांसद महेश गिरि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. दिल्ली की सड़कों पर इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं जिनमे केजरीवाल इस्तीफा दो लिखा गया है.

दरअसल कोर्ट ने दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल को लेकर जो टिप्पणी की है उसी के बाद बीजेपी के नेता इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. कोर्ट ने साफ कहा है कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और इसका एडमिनिस्ट्रेटर उपराज्यपाल होता है.

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महेश गिरि जो कि पूर्वी दिल्ली से सांसद है उनके नाम से पोस्टर लगाए गए हैं. पोस्टर में लिखा गया है कि क्या माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अरविंद केजरीवाल को सत्ता में रहने का हक है? अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो.

HC ने कहा था, LG की सलाह पर होगा दिल्ली का काम
दिल्ली की सत्ता संभालने के बाद से सीएम अरविंद केजरीवाल की एक ही शिकायत थी कि पीएम मोदी और एलजी नजीब जंग उन्हें काम नहीं करने दे रहे. दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बेहद अहम फैसले में केजरीवाल सरकार को बता दिया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में काम एलजी के सलाह-मशविरे से ही होगा. दिल्ली का सीएम इसमें अपनी मर्जी नहीं चला सकता.

उपराज्यपाल ही दिल्ली के प्रशासक
चीफ जस्टिस जी रोहिणी और जस्टिस जयंत नाथ की खंडपीठ ने ये फैसला दिल्ली सरकार की अर्जी को खारिज करते हुए सुनाया. 194 पेज के फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 239 AA दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का विशेष दर्जा देता है. यहां उपराज्यपाल ही दिल्ली के प्रशासक हैं. दिल्ली सरकार उनकी मर्जी के बिना कानून नहीं बना सकती. कोर्ट ने कहा कि केंद्र की अधिसूचना सही है. कोर्ट ने साफ किया की पुलिस, कानून व्यवस्था और जमीन से जुड़े फैसलों मे आखिरी निर्णय करने का अधिकार केंद्र के पास ही रहेगा.

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