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महाराष्ट्र: बीफ बैन हटाने से HC ने किया इनकार, याचिका की खारिज

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई समेत दूसरे शहरों में बीफ पर लगे बैन को हटाने से इनकार कर दिया है. बीफ बैन पर अस्थाई रूप से रोक लगाने के लिए दायर की गई याचिका सोमवार को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी.

बीफ पर लगा बैन हटाने के लिए दायर की गई थी याचिका बीफ पर लगा बैन हटाने के लिए दायर की गई थी याचिका
aajtak.in
  • मुंबई,
  • 21 सितंबर 2015,
  • अपडेटेड 6:56 PM IST

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई समेत दूसरे शहरों में बीफ पर लगे बैन को हटाने से इनकार कर दिया है. बीफ बैन पर अस्थाई रूप से रोक लगाने के लिए दायर की गई याचिका सोमवार को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी.

दरअसल, बकरीद त्योहार के मद्देनजर हाईकोर्ट में याचिका दायर करके तीन दिन तक बीफ पर लगा बैन हटाने की मांग की गई थी. याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि यह वैधानिक मामला है, इस पर राज्य सरकार ही फैसला ले सकती है.

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इसके पहले महाराष्ट्र में मार्च में बीफ बैन का आदेश जारी होने के साथ ही बैलों और बछड़ों के स्लॉटरहाउस बैन कर दिए गए थे. बैन के आदेश के बाद बीफ रखना, लाना-ले जाना या फिर उसका इस्तेमाल करना गैरकानूनी है.

अब हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद एक बार फिर बीफ बैन की गेंद सरकार के पाले पर जा पहुंची है.

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